Electricity News: हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग का सख्त आदेश ! यूएचबीवीएन को 5000 रुपये का मुआवजा देना होगा
Haryana Electricity Bill: हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन), सोनीपत को उपभोक्ता राधे श्याम को 5000 रुपये का मुआवजा अपने स्वयं के कोष से देने का आदेश दिया है। यह आदेश उपभोक्ता की शिकायत को सही ढंग से नहीं निपटाने और उपभोक्ता को एसडीओ कार्यालय के कई चक्कर कटवाने के कारण जारी किया गया।
प्रवक्ता के अनुसार, शिकायतकर्ता राधे श्याम ने बिजली मीटर की असामान्य रीडिंग के कारण यूएचबीवीएन, सोनीपत में शिकायत दर्ज की थी। जांच में पाया गया कि मीटर रीडर द्वारा काफी समय से सही रीडिंग नहीं ली गई थी।
मीटर की रीडिंग में पाई गई असामान्यता के बाद मीटर को विनिर्माण फर्म को डेटा पुनर्प्राप्ति के लिए भेजा गया।
मीटर डेटा में पाया गया कि मीटर की रीडिंग 35435 केडब्ल्यूएच थी, जबकि मीटर पर प्रदर्शित रीडिंग 75435 केडब्ल्यूएच थी। यह विसंगति मीटर डिस्प्ले के सातवें खंड के ठीक से काम नहीं करने के कारण थी।
सीजीआरएफ फोरम ने 29 मार्च, 2024 को निर्णय दिया कि एसडीओ/प्रतिवादी द्वारा किया गया ओवरहालिंग क्रम में है। इसके बावजूद, हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने उपभोक्ता को उचित मुआवजा देने का आदेश दिया।
हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग का यह निर्णय उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह आदेश न केवल यूएचबीवीएन को बल्कि सभी सार्वजनिक सेवाओं को यह संदेश देता है कि उपभोक्ता सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।