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खुशखबरी ! उत्तर प्रदेश में संपत्ति विभाजन पर मात्र 5,000 रुपये स्टाम्प शुल्क, पढिए पूरी खबर 

उत्तर प्रदेश में अब पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे और व्यवस्थापन को सरल और सस्ता बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि पारिवारिक विभाजन और जीवित व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति को अपने परिजनों के नाम किए जाने पर देय स्टाम्प शुल्क केवल 5,000 रुपये होगा।
 
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UP News: उत्तर प्रदेश में अब पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे और व्यवस्थापन को सरल और सस्ता बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि पारिवारिक विभाजन और जीवित व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति को अपने परिजनों के नाम किए जाने पर देय स्टाम्प शुल्क केवल 5,000 रुपये होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अधिक खर्च के कारण प्रायः परिवार में विभाजन की स्थिति में विवाद की स्थिति बनती है और कोर्ट केस भी होते हैं। न्यूनतम स्टाम्प शुल्क होने से परिवार के बीच सेटलमेंट आसानी से हो सकेगा।

"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा आम आदमी के ईज ऑफ लिविंग के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं।" "संपत्ति विभाजन और व्यवस्थापना प्रक्रिया में सरलीकरण से लोगों को और सुविधा होगी।"

न्यूनतम स्टाम्प शुल्क होने से परिवार में विभाजन के समय विवाद कम होंगे। संपत्ति के बंटवारे पर कम खर्च के कारण कोर्ट केस में कमी आएगी। संपत्ति विभाजन और व्यवस्थापन की प्रक्रिया सरल और त्वरित होगी। आम आदमी के जीवन में सुधार आएगा। 

उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल पारिवारिक संपत्ति विभाजन और व्यवस्थापन को आसान और सस्ता बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल परिवार के सदस्य आसानी से अपनी संपत्ति का बंटवारा कर सकेंगे, बल्कि विवाद और कोर्ट केस की संख्या में भी कमी आएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस निर्णय से आम आदमी के जीवन में सुधार और सुगमता आएगी।