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Haryana :78 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को सरकार ने दी बड़ी राहत! 1 अप्रैल से लागु होंगे नियम, देखें 

Haryana News: हरियाणा की बिजली वितरण कंपनियों की दलीलों और जनसुनवाई के बाद दिया. एचईआरसी ने न सिर्फ घरेलू, बल्कि गैर-घरेलू और कमर्शियल टैरिफ में भी कोई बदलाव नहीं किया है।
 
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indih1. Haryana News: हरियाणा के 78.57 लाख बिजली उपभोक्ताओं को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। इस साल भी राज्य में बिजली दरें नहीं बढ़ेंगी और पुरानी दर वाली टैरिफ ही लागू रहेगी.

हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) ने यह फैसला बुधवार को हरियाणा की बिजली वितरण कंपनियों की दलीलों और जनसुनवाई के बाद दिया. एचईआरसी ने न सिर्फ घरेलू, बल्कि गैर-घरेलू और कमर्शियल टैरिफ में भी कोई बदलाव नहीं किया है। आयोग के ये आदेश 1 अप्रैल से लागू होंगे.

नवंबर माह में उत्तर एवं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) दाखिल की गई थी। एचईआरसी के अध्यक्ष नंदलाल शर्मा, सदस्य (तकनीकी) नरेश सरदाना, सदस्य (कानून) मुकेश गर्ग ने विस्तृत निर्णय की घोषणा करते हुए दोनों बिजली कंपनियों को परिचालन दक्षता में सुधार करने और कुल ट्रांसमिशन और वाणिज्यिक हानि (एटीएंडसी) को 12% तक कम करने का निर्देश दिया। प्रतिशत घटाकर 10 प्रतिशत करें. यहां आपको बता दें कि आयोग ने निगमों की याचिकाओं पर 8 फरवरी को सार्वजनिक सुनवाई की थी.

निगमों को 44263 करोड़ रुपये:
आयोग ने दोनों बिजली कंपनियों की वार्षिक वित्तीय जरूरतों के लिए 44 हजार 263 करोड़ 27 लाख रुपये से अधिक की मंजूरी दी है. उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के लिए 18 हजार 620 करोड़ 91 लाख रुपये तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के लिए 25 हजार 642 करोड़ 36 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि कृषि क्षेत्र में राज्य सरकार की तरफ से 5 हजार 941 करोड़ 17 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी. पिछले साल की तुलना में इस पर सब्सिडी का बोझ 109 करोड़ रुपये कम होगा.

चार्जिंग स्टेशन के लिए सस्ती बिजली:
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए आयोग ने ईवी वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों के लिए रियायती टैरिफ को मंजूरी दे दी है। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, आयोग ने हरित ऊर्जा प्रीमियम को सामान्य टैरिफ से 2.50 रुपये प्रति kWh से घटाकर 0.88 रुपये प्रति kWh कर दिया है। आयोग ने दोनों कंपनियों को अग्रिम भुगतान करने वाले बिजली उपभोक्ताओं को समय पर ब्याज का भुगतान सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। ब्याज की राशि उनके संबंधित माह के बिजली बिल यानी अप्रैल-मई में जारी किए गए बिलों में विधिवत दर्शाई जानी चाहिए।