बिजली उपभोक्ताओं के लिए सरकार का बड़ा तोहफा, 25 को होगी पंचकुला जोन में सुनवाई
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए निगम द्वारा कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।
निगम के प्रवक्ता ने बताया कि फोरम के सदस्य 25 जून 2024 को अधीक्षक अभियंता, पंचकुला के कार्यालय में जिला पंचकुला के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे। इनमें बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग, कनेक्शन काटने और जोड़ने, बिजली आपूर्ति में व्यवधान, दक्षता, सुरक्षा, विश्वसनीयता की हानि और हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना से संबंधित शिकायतें शामिल हैं।
हालाँकि, फोरम बिजली अधिनियम की धारा 126 और धारा 135 से 139 के तहत बिजली की चोरी और अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड और जुर्माने से संबंधित मामलों और धारा के तहत जांच और दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं करेगा।