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Haryana: राम रहीम के बरी होने के बाद आया पीड़ित परिवार का ब्यान, कही ये बड़ी बात...
 

कहा मरते दम तक लड़ेंगे न्याय की लड़ाई 
 
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Kurukshetra News: डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रंजीत हत्याकांड में बड़ी क्र दिया है। उच्च न्यायालय ने पंचकूला में सीबीआई अदालत द्वारा राम रहीम और चार अन्य को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को भी रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय से राम रहीम को बरी किए जाने के बाद पीड़ित परिवार का बयान सामने आया है। अभियुक्तों ने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील करेंगे।

आखिरी दम तक लड़ेंगेः न्याय की लड़ाई: रंजीत के जीजा
रणजीत सिंह के बहनोई प्रभु दयाल ने कहा कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम न्याय के लिए मरते दम तक लड़ेंगे। रणजीत सिंह उस प्रबंधन समिति के सदस्य थे जो राम रहीम के सिरसा डेरा को चलाती थी। सजा सुनाए जाने के बाद राम रहीम ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। 18 अक्टूबर, 2021 को हरियाणा के पंचकूला में एक विशेष सीबीआई अदालत ने राम रहीम सहित 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

खेत से लौटते समय रंजीत की हत्या:
10 जुलाई, 2002 को राम रहीम के सिरसा डेरा के पूर्व प्रमुख रंजीत सिंह की उस समय हत्या कर दी गई जब वह कुरुक्षेत्र के एक खेत में अपने पिता को चाय देकर लौट रहे थे। हत्या के पीछे का कारण पता चला कि रंजीत ने अपनी बहन को राम रहीम के खिलाफ दो साध्वियों के यौन शोषण के बारे में एक पत्र लिखा था। इससे पहले यह मामला हरियाणा पुलिस द्वारा संभाला जा रहा था, लेकिन जनवरी 2003 में सीबीआई ने इसकी जांच शुरू कर दी।

राम रहीम को 19 साल बाद दोषी ठहराया गया था:
2006 में सीबीआई ने भी राम रहीम को इस मामले में आरोपी बनाया था। इन सभी को 2007 में दोषी ठहराया गया था। 18 अक्टूबर, 2001 को पंचकूला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने राम रहीम और पांच अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। आखिरकार, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने राम रहीम को इस मामले से बरी कर दिया।

राम रहीम इस समय जेल में है:
रंजीत हत्या मामले में बरी होने के बाद भी राम रहीम जेल से बाहर नहीं आएगा। राम रहीम दो महिलाओं के साथ बलात्कार और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है। वह वर्तमान में रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय ने मामले में सीबीआई की जांच में कई खामियां पाईं। हत्या के दो प्रमुख गवाहों, सुखदेव सिंह और जोगिंदर सिंह के बयानों में भी मतभेद पाए गए।