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हरियाणा सरकार ने आईआरबी के जवानों को दिया बड़ा तोहफा, आईआरबी के जवान हो सकेंगे हरियाणा पुलिस में समायोजित

हरियाणा सरकार ने आईआरबी के जवानों को दिया बड़ा तोहफा, आईआरबी के जवान हो सकेंगे हरियाणा पुलिस में समायोजित
 
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haryana news:हरियाणा प्रदेश में नायब सैनी सरकार ने आईआरबी के जवानों को कल हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने आईआरबी के जवानों को हरियाणा पुलिस में समायोजित करने के फैसले पर मोहर लगा दी है। हरियाणा मंत्रिमंडल ने आईआरबी (भारतीय रिजर्व बटालियन) के जवानों को जिला पुलिस में समायोजित करने का रास्ता साफ कर दिया है।

हरियाणा प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ में कल मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान हरियाणा पुलिस जिला (सामान्य कैडर) में भारतीय रिजर्व बटालियन के पुलिस कर्मियों का  विलय नियम 2024 को मंजूरी दे दे दी है।

हरियाणा सरकार की तरफ से इस नियम को मंजूरी मिलने के बाद हेड कांस्टेबल, सी 1 कांस्टेबल और छूट प्राप्त हेड कांस्टेबल, कास्टेबल के रैंक वाले भारतीय रिजर्व बटालियन के पुलिस कर्मियों को 15 साल की संतोषजनक सेवा पूरी करने और प्रथम एवं द्वितीय चरण के प्रशिक्षण के बाद जिला पुलिस सामान्य कैडर में विलय का विकल्प दिया जाएगा।

आपको बता दें कि हरियाणा के पुलिस महानिदेशक द्वारा विभिन्न जिलों के लिए हर साल 31 जनवरी तक भारतीय रिजर्व बटालियन के हेड कांस्टेबल, सी वन कांस्टेबल और छूट प्राप्त हेड कांस्टेबल, कांस्टेबलों में से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या को भी अधिसूचित किया जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा नए नियम को मंजूरी देने के बाद आईआरबी के हजारों जवानों में जो हरियाणा पुलिस में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है।

हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान आईआरबी के जवानों को हरियाणा पुलिस में समायोजित करने के नियम को मंजूरी देने के साथ-साथ मुख्यमंत्री नरसिंह सैनी ने मंत्रियों से चुनाव को लेकर भी फीडबैक लिया एक-एक मंत्री ने अपने-अपने जिलों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने रखी और कहा कि अभी और अधिक काम करने की आवश्यकता है।

इसके अलावा मीटिंग के दौरान एम्स के निर्माण के लिए माजरा सहकारी बहुउद्देशीय सोसाइटी लिमिटेड को स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में भी छूट देने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने रेवाड़ी में बनने वाले एम्स के लिए माजरा सहकारी बहुउद्देशीय सोसाइटी लिमिटेड माजरा के पक्ष में 10 भूमि मालिकों द्वारा 28 एकड़ 04 कनाल और 10 मरला भूमि के स्थानांतरण के लिए 7997500 रुपए की स्टांप ड्यूटी की छूट और 50000 रुपए के पंजीकरण शुल्क की छूट को भी मंजूरी प्रदान की गई है।