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Haryana: मतदाता सूचि में नाम है शामिल, तो ये डाक्यूमेंट्स दिखा कर भी दाल सकते हैं वोट, देखें 

इस हेल्पलाइन नंबर से चेक कर सकते हैं अपना वोट 
 
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Haryana News Hindi: मतदाता सूची में अपना नाम सत्यापित करें। वोटर कार्ड के अलावा, आपके पास 11 वैकल्पिक पहचान पत्र भी हैं, जिन्हें आप सूची में अपना नाम दिखाकर वोट कर सकते हैं। मतदाता हेल्पलाइन नंबर-1950 पर कॉल करके भी अपना वोट देख सकते हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी वीरेंद्र कुमार दहिया के अनुसार, मतदाता 11 वैकल्पिक पहचान पत्रों का उपयोग करके अपना वोट डाल सकेंगे। उन्होंने कहा कि मतदान के अधिकार का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब सूची में नाम हो। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 वैकल्पिक पहचान पत्रों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस कर्मचारियों को केंद्र, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी किए गए थे।

इनमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र/राज्य सरकार/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र और सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र शामिल हैं। एक मतदाता अपना वोट डाल सकता है, भले ही उसके पास पुराना मतदाता कार्ड हो, बशर्ते उसका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए।

यदि आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो आप किसी भी पहचान पत्र के आधार पर मतदान नहीं कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि विधानसभा वार मतदाता सूची हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।