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Haryana Jamabandi Nakal Portal: हरियाणावासी अब अपनी जमीन से संबंधित जानकारी पा सकते हैं, देखें कैसे 

इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पा सकते हैं जानकारी 
 
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Haryana Jamabandi Nakal Online Portal: हरियाणा सरकार ने हरियाणा के सभी नागरिकों के लिए एक नया पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल का नाम हरियाणा जमाबंदी नकल पोर्टल है। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से बताएंगे। हरियाणा के सभी नागरिक अपनी भूमि से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि जमाबंदी कॉपी, खसरा खतौनी, अपना खाता आदि। ऑनलाइन और इसके साथ ही सभी लाभार्थी अपना फार्म नंबर, खतौनी नंबर और हिंसा नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। आज इस आशिका के माध्यम से हम आपको हरियाणा अपना खाता पोर्टल (हरियाणा जमाबंदी नकल पोर्टल) के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप अपने खेत और अपनी जमीन से जुड़ी सारी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

जमाबंदी पोर्टल में हरियाणा सरकार के राजस्व विभाग के आधिकारिक भूमि अभिलेख हैं। जमाबंदी पोर्टल पर संपत्ति पंजीकरण, स्वीकृत उत्परिवर्तन और किसी भी भूमि की जमाबंदी जैसे विवरण देखे जा सकते हैं। यह पोर्टल राजस्व विभाग के माध्यम से शुरू किया गया है ताकि आम नागरिकों को उनके घरों पर बैठकर भूमि से संबंधित सभी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके। नागरिक अब किसी भी सरकारी कार्यालय में जाए बिना अपनी संपत्ति के दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। पहले लोगों को खसरा, खतौनों, खेवात नंबर आदि का विवरण प्राप्त करने के लिए संबंधित कार्यालयों में जाना पड़ता था। सरकारी दफ्तर से जिससे उन्हें कई परेशानियों से गुजरना पड़ा। इससे लोगों का समय बर्बाद होने के साथ-साथ पैसा भी बर्बाद होता है।

जमाबंदी नकल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से, नागरिकों को अब घर बैठे भूमि विवरण की सभी सेवाओं का लाभ मिलेगा। राज्य के इच्छुक लाभार्थी जो अपनी भूमि का पूरा विवरण देखना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे ऑनलाइन देख सकते हैं। इस ऑनलाइन सुविधा के तहत हरियाणा के नागरिकों को अब भूमि विवरण के बारे में जानकारी के लिए पटवारियों के कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से हरियाणा राज्य के नागरिक "खाता-खतौनी नकल" और अपनी भूमि की अन्य जानकारी देख और डाउनलोड कर सकते हैं। लोग हरियाणा अपना खाता में अपने जमाबंदी नकल खसरा नंबर को आसानी से ऑनलाइन देख सकते हैं और लोगों को हरियाणा जमाबंदी नकल वेबसाइट के माध्यम से किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।

हरियाणा जमाबंदी कॉपी/अपना खाता के लाभ:
राज्य के सभी नागरिक ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
इस हरियाणा जमाबंदी कॉपी पोर्टल को शुरू करने के बाद अब लोगों को किसी भी कार्यालय में नहीं जाना पड़ेगा।
इससे उनके पैसे और समय दोनों की बचत होगी।
इस योजना के तहत ऑनलाइन होने के कारण ताज में कालाबाजारी बहुत कम हो गई है।
लोग हरियाणा अपना खाता में अपना खसरा नंबर या हराना जमाबंदी कॉपी नंबर दर्ज करके अपने भूमि मानचित्र की ऑनलाइन जांच कर सकते हैं।

हरियाणा जमाबंदी नकाल अपने खाते की ऑनलाइन जांच कैसे करें?
सबसे पहले आपको हरियाणा जमाबंदी नकल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद, इसका होमपेज आपके सामने खुल जाएगा।
इसके होम पेज पर आपको जमाबंदी नकल का विकल्प दिखाई देगा, आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा और इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।

इस पर आपको सारी जानकारी भरनी होगी और इसमें अगर आप अपने मालिक के माध्यम से जामबंदी की कॉपी लेना चाहते हैं तो आपको by Owner के विकल्प पर क्लिक करना होगा और इस तरह आप खेवट या खसरा/सर्वेक्षण संख्या या Matution द्वारा क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद आपसे पूछी गई सभी जानकारी जैसे जिला तहसील गांव और जमाबंदी वर्ष निर्धारित करना होगा।
इसके बाद आपको सारी जानकारी ध्यान से दर्ज करनी होगी और कुछ विवरण आपके सामने आ जाएंगे। इसमें आपको नीचे चयनित मलिक पर क्लिक करना होगा और आपको चुनने के बाद, जिसके नाम पर आपकी भूमि है, जैसे ही आप अपने व्यक्तिगत नाम पर क्लिक करेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि किसके नाम पर। आप नाम पर क्लिक करें।
इसके बाद आपको अपने सामने की जमीन का पूरा विवरण मिल जाएगा और उसके बाद अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो आपको कॉपी के विकल्प पर क्लिक करना होगा, इस तरह आप कॉपी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।