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Haryana News: झज्झर-सोनीपत में धारा 144 लागू, देखें क्या है वजह 

तुरंत प्रभाव से आदेश हुआ लागू  
 
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Haryana News: हरियाणा के झज्जर और सोनीपत में जिला प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है। प्रशासन ने ये आदेश किसानों के आंदोलन को देखते हुए जारी किया है। जिला प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। 

जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि, 13 फरवरी को विभिन्न किसान संगठनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कुछ का प्रोग्राम है। इन किसान संगठनों द्वारा राज्य के किसानों को भी इस आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया है। 

ऐसे में दोनों जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। ऐसे में बिना अनुमति के एक साथ पांच या उससे अधिक लोगों का एकसाथ होना, बैठक करना, पोस्टर लगाना, ट्रेक्टर रैली या पैदल रैली या दूसरे वाहनों के साथ जुलुस निकालना और किसी भी  प्रकार के हथियार को लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी गई है।  

जुलुस में कुल्हाड़ी, फरसा, रोड, तलवार, डंडा, हॉकी व तेज हथियार को लेकर चलने पर पूरी तरह से पाबन्दी है। डीजे पर या लाउडस्पीकर पर भड़काऊ प्रचार करने पर, भड़काऊ भाषण देने पर, ट्रेक्टर-ट्रॉलियों में पत्थर, ईंट लेककर चलने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।  

ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो चूका है। अगर कोई भी इन आदेशों का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 188 के तहत दंड मिलेगा।