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Haryana: सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कोर्ट ने दी राहत, पेंशन मामले में अब रोजाना होगी सुनवाई 

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने दिए निर्देश 
 
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Haryana News: कई सेवानिवृत्त कर्मचारी सेवानिवृत्ति और पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए वर्षों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने मामले की रोजाना सुनवाई का आदेश दिया है।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा के मुख्य सचिव को राज्य के सभी विभागों से ऐसे सभी मामलों की सूची प्राप्त करने का निर्देश दिया है ताकि उन पर जल्द ही फैसला लिया जा सके।

इससे लोगों को फायदा होगा:
जानकारी के अनुसार, उच्च न्यायालय के इस आदेश से ऐसे कर्मचारियों को लाभ होगा जो सेवानिवृत्ति का लाभ प्राप्त करने के लिए वर्षों से अदालतों और विभागों के चक्कर लगा रहे हैं। इन सभी को विभिन्न कारणों से विभागों द्वारा कोई लाभ नहीं दिया गया था। कुछ मामले पिछले 20 वर्षों से लंबित हैं और कुछ मामलों में कर्मचारियों की मृत्यु भी हो चुकी है। अब उनके परिवार इस तरह का बकाया पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

अदालत ने इसीलिए लिया ये फैसला:
लंबित मामलों का संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने ये आदेश पारित किए। न्यायमूर्ति जसगुरप्रीत सिंह हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (HVPN) के पूर्व कर्मचारी श्रीनिवास की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। इस याचिका में उन्होंने 1998 से लंबित अपने सेवानिवृत्ति लाभों की मांग की है। लंबे समय से लंबित ऐसे मामलों को देखते हुए अदालत ने याचिका का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है।