India H1

हरियाणा परिवहन विभाग का पत्रकारों को बड़ा झटका, अब नहीं करवा सकेंगे अपने सहयोगी को मुफ्त यात्रा
 

हरियाणा परिवहन विभाग का पत्रकारों को बड़ा झटका
 
हरियाणा परिवहन विभाग

हरियाणा प्रदेश के अंदर हरियाणा रोडवेज विभाग ने पत्रकारों को बड़ा झटका देते हुए बताया कि पत्रकार अपने सहयोगी को विभाग की बसों में मुफ्त यात्रा नहीं करवा सकेंगे ।
हरियाणा परिवहन विभाग की तरफ से मान्यता प्राप्त पत्रकारों को ऐसी कोई छूट नहीं दी गई है कि वे अपने साथ किसी सहयोगी को परिवहन विभाग की बसों में निशुल्क यात्रा करवा सकें।

विभाग की तरफ से स्पष्ट आदेश जारी हो रखे हैं कि बस में केवल मान्यता प्राप्त पत्रकार ही सफर कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगह मान्यता प्राप्त पत्रकार विभाग के अप्रैल 2024 को जारी पत्र का गलत मतलब निकाल रहे हैं। जिसमें लिखा है कि प्रैस रिपोर्टर (पत्रकार) दो सीट प्रतिवर्ष 4000 किलोमीटर तक का सफर कर सकते हैं।

विभाग द्वारा जारी आदेशों में इसका मतलब यह है कि परिवहन विभाग की एचवीएसी बसों में केवल एक समय में दो ही मान्यता प्राप्त पत्रकार यात्रा कर सकते हैं, न की मान्यता प्राप्त पत्रकार के साथ कोई सहयोगी सफर कर सकता है। दरअसल, इसे लेकर विभाग के पास शिकायतें पहुंच रही हैं।

जिसमें विभाग द्वारा अप्रैल 2024 को इस संबंध में जारी आदेशों को लेकर स्पष्टता मांगी जा रही है। लिहाजा इसे देखते हुए विभाग ने पुन स्पष्ट आदेश जारी करने का निर्णय लिया है। जल्द ही इस संबंध में ताजा आदेश जारी किए जाएंगे।

अप्रैल 2024 में विभिन्न श्रेणियां में छूट हेतु जारी किया था विभाग में पत्र 

दरअसल, विभाग ने यह पत्र अप्रैल 2024 को प्रदेश के सभी महाप्रबंधकों को जारी किया था। यह पत्र विभिन्न श्रेणियों में छूट के संबंध में जारी किया गया था। एचवीएसी बसों में वरिष्ठ नागरिकों और तीन से 12 वर्ष तक के बच्चों को मान्य न करने बारे जारी किया गया है। यह भी कहा था कि एचवीएसी बसों में प्रैस रिपोर्टर बानि दो मान्यता प्राप्त पत्रकार प्रतिवर्ष 4000 किलोमीटर तक सफर कर सकते हैं।

आपातकाल के दौरान प्रभावित व्यक्ति 75 प्रतिशत छूट (विधवा या विधुर होने की स्थिति में एक सहायक को भी मुफ्त यात्रा की सुविधा है) और पूर्व विधायक 60 साल या उससे अधिक उम्र होने पर एक सहायक भी। मगर इस पत्र का कुछ जगह मान्यता प्राप्त पत्रकारों ने भी गलत मतलब निकालकर सहयोगी को भी यात्रा करवाना शुरू कर दिया। अब विभार इस पत्र को पुन स्पष्ट आदेशों के साथ जारी करेगा ताकि कहीं भी भ्रम की स्थिति पैदा न हो। विभागीय अधिकारियों ने यह भी कहा है कि अगर इन आदेशों की कहीं उल्लंघना होती है तो नियमानुसार कार्रवाई होगी।