Kisan Andolan: हाई कोर्ट के आर्डर के बाद भी नहीं खुला शंभू बॉर्डर, कोर्ट हुआ सख्त, सरकार को भेजा नोटिस
Farmers Protest: याचिकाकर्ता और अधिवक्ता उदय प्रताप सिंह ने हरियाणा-पंजाब सीमा पर शंभू सीमा को खोलने के आदेश का पालन नहीं करने के लिए हरियाणा के मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस भेजा है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 10 जुलाई को हरियाणा सरकार को एक सप्ताह के भीतर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगे अवरोधक हटाने का निर्देश दिया था। इस आदेश की समय अवधि 17 जुलाई को पूरी हुई थी और मुख्य सचिव T.V.S.N को एक नोटिस भेजा गया है। आदेश का पालन नहीं करने के लिए गुरुवार को प्रसाद।
हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक और एसएलपी दायर की गई, जिस पर 22 जुलाई को सुनवाई होनी है। मुख्य सचिव को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि याचिकाकर्ता उदय प्रताप सिंह ने उच्च न्यायालय को बताया था कि शंभू सीमा पर राष्ट्रीय राजमार्ग कई दिनों से बंद था। इसके चलते आवागमन बाधित हो रहा है।
मुख्य सचिव को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि अगर उच्च न्यायालय के शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश का 15 दिनों में पालन नहीं किया गया तो उच्च न्यायालय में सभी संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी। यह नोटिस उच्च न्यायालय के आदेश के बाद न्याय के लिए जारी किया गया है, क्योंकि इस आदेश पर न तो रोक लगाई गई है और न ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसमें संशोधन किया गया है। इस मामले में, राज्य इस आदेश का पालन करने के लिए बाध्य है।