29 जुलाई से 3 अगस्त तक लगाई जाएगी लोक अदालतें, इन मामलों का होगा निपटारा
हरियाणा प्रदेश के अंदर 29 जुलाई से 3 अगस्त तक लोक डाल्टन का आयोजन किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के
चेयरपर्सन एवं जिला एवं सत्र न्यायधीश वाणी गोपाल शर्मा ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में आगामी 29 जुलाई से 3 अगस्त तक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह विशेष लोक अदालत का आयोजन सर्वोच्च न्यायालय में होना है। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) में स्पेशल (विशेष) लोक अदालत में लिए जाने वाले मामलों में श्रम मामले, चैक बाउन्स मामले (सेक्शन-138 एनआई एक्ट), दुर्घटना क्लेम मामले (मोटर दुर्घटना क्लेम), अन्य मुआवजा संबंधी मामले, पारिवारिक कानूनी मामले, सेवाओं से संबंधित मामले, किराया संबंधी मामले, शैक्षणिक मामले, भरण-पोषण संबंधित मुद्दे, बंधक मामले, उपभोक्ता संरक्षण मामले, स्थानान्तरण याचिकाएं (सिविल एवं आपराधिक), धन-वसूली से संबंधित मामले, आपराधिक मिश्रित मामले, भूमि विवाद मामले शामिल है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रवेश सिंगला ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपने मामले/मामलों को इस विशेष लोक अदालत द्वारा समझौते के माध्यम से निपटाना चाहते हैं तो विशेष लोक अदालत से संबंधित जानकारी के लिए 28 जुलाई से पहले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में 01666-247002, 95887-39002, पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण समिति की वेबसाइट पर संपर्क किया जा सकता है।