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Punjab: पंजाब में इस चीज पर लगा प्रतिबंद्ध, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिए आदेश, देखें 
 

राजनितिक पार्टियों के लिए भी जारी हुए निर्देश 
 
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Chandigarh News: पंजाब में मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने कहा कि पूर्व लिखित अनुमति के बिना रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने चुनाव प्रचार में लगे सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं से चुनाव प्रचार के दौरान और चुनाव के दिन बैज या पहचान पत्र दिखाने और वाहन नियमों का पूरी तरह से पालन करने को कहा है। 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाताओं को जारी किए गए अनौपचारिक पहचान पत्र सादे (सफेद) कागज पर होने चाहिए और उस पर किसी भी राजनितिक पार्टी का निशान या फिर पार्टी का नाम या फिर उम्मीदवार का नाम बिलकुल नहीं होना चाहिए।  

उन्होंने राजनीतिक दलों से चुनावों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नकद लेनदेन और बड़ी मात्रा में नकदी ले जाने से बचने के लिए भी कहा। 

उन्होंने कहा कि अन्य दलों की बैठकों और जुलूसों को बाधित करना प्रतिबंधित है और मतदान केंद्रों के आसपास प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जानी चाहिए।