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नायब सैनी सरकार ने मालिकाना हक हेतु आवेदन के लिए अंतिम तिथि बढ़ाई, अब इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन

नायब सैनी सरकार ने मालिकाना हक हेतु आवेदन के लिए अंतिम तिथि बढ़ाई, अब इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन
 
 मालिकाना हक

हरियाणा प्रदेश में नायब सैनी सरकार ने संपत्तियों पर मालिकाना हक प्राप्त करने हेतु आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने जानकारी देते हुए बताया कि मालिकाना हक हेतु आवेदन के लिए अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने हेतु लोगों के कई दिन से आग्रह आ रहे हैं थे, जिस पर सरकार ने इसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है।

अब लोग संपत्तियों पर अपना स्वामित्व हक प्राप्त करने हेतु 30 सितंबर तक आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार 20 वर्ष से अधिक अवधि से किराया या लीज के तहत कब्जे में रही सरकारी संपत्तियों के स्वामित्व हस्तांतरण कर रही है। इस संबंध में शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आवेदन करने की समयावधि 30 सितंबर तक बढ़ाई गई है।

20 वर्ष से अधिक समय से कब्जे या किराए पर बैठे लोगों को मिलेगा संपत्ति का मालिकाना हक 

हरियाणा प्रदेश में 20 वर्षीय इसे अधिक समय से कब्जे या किराए पर बैठे लोगों को संपत्ति का मालिकाना हक दिया जाएगा।
सभी सरकारी विभागों / बोडों/ निगमों/ प्राधिकरणों के लिए बनाई गई विशेष नीति के अनुसार किसी व्यक्ति या निजी संस्था के कब्जे में अपनी संपत्तियों (दुकान / मकान / अन्य संपत्ति) को 20 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए किराए/लीज के माध्यम से बेचने के लिए लंबित आवेदन पर निर्णय लेने और पोर्टल पर नए आवेदन की अनुमति देने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। 

30 सितंबर के बाद नहीं मिलेगी किसी भी प्रकार की छूट

हरियाणा शहरी विकास मंत्री ने बताया कि संपत्तियों पर मालिकाना हक प्राप्त करने हेतु आवेदन के लिए सरकार द्वारा दी गई 30 सितंबर तक छुट पूरी होने के बाद किसी भी प्रकार की मोहलत नहीं दी जाएगी।
उक्त अवधि के पश्चात समय की कोई और छूट नहीं दी जाएगी और सभी लंबित आवेदनों का निपटान सरकार द्वारा निर्धारित समय- सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा।

नई नीति के अनुसार किसी व्यक्ति या निजी संस्था (संस्थाओं) के कब्जे में सरकारी संपत्तियों को 20 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए किराए पट्टे के माध्यम से स्वामित्व हस्तांतरित करने का प्रावधान है। इस संबंध में राज्य के सभी जिला नगर निगम आयुक्त, नगर निगम आयुक्त, नगर परिषदों/समितियों के ईओ/सचिव व सभी संबंधित सरकारी विभागों को भी आदेश जारी कर दिए गए हैं।