कुंवारों को नायब सैनी सरकार का बड़ा तोहफा, सरकार दे रही है 3 हजार रुपए प्रति महीना, ऐसे करें आवेदन
हरियाणा प्रदेश की नायब सैनी सरकार कुंवारों को पेंशन राशि के तौर पर 3 हजार रुपए की राशि प्रति माह दे रही है। इस योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के उन कुंवारे व्यक्तियों को सरकार की तरफ से 3 हजार रुपए प्रति महीना पेंशन के तौर पर दिए जा रहे हैं, जिनकी उम्र 45 वर्ष से ऊपर हो चुकी है और अभी तक शादी नहीं हुई है। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश में ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत है जिनकी उम्र 45 वर्ष से अधिक हो चुकी है और अभी तक शादी नहीं हुई है।
अब इन व्यक्तियों को सरकार की तरफ से रोजमर्रा की जिंदगी चलाने हेतु 3 हजार रुपए की राशि प्रति माह पेंशन के तौर पर दी जा रही है। ज्ञात हो कि कुंवारों को पेंशन देने की इस योजना की घोषणा हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गई थी। जिसे वर्तमान में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायाब सैनी की सरकार पूरी तत्परता के साथ आगे बढ़ा रही है।
वर्तमान में अगर हम झज्जर जिले की बात करें तो अकेले झज्जर जिले में लगभग 800 से अधिक ऐसे कुंवारे व्यक्ति हैं जो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है और आयु 45 वर्ष से अधिक हो गई है। इन लोगों को सरकार द्वारा 3000 रुपए की पेंशन के साथ-साथ वृद्धावस्था सम्मान भी दिया जा रहा है। अगर आपकी आयु भी 45 वर्ष से अधिक हो चुकी है और आप अभी तक कुंवारे हैं तो आप भी सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
कुंवारे और विदुर दोनों उठा सकते हैं इस योजना का लाभ
हरियाणा सरकार द्वारा कुंवारो को पेंशन देने की चलाई जा रही इस योजना का लाभ कुंवारों के साथ-साथ विदुर भी उठा सकते हैं। सरकार द्वारा इस योजना का लाभ उठाने हेतु कुंवारों के लिए जहां आयु सीमा 45 वर्ष या इससे अधिक रखी है, वहीं विदुर के लिए यह आयु सीमा 40 वर्ष या इससे अधिक रखी गई है। ऐसे व्यक्ति जो 40 वर्ष की आयु में विदुर हो गए हैं उन व्यक्तियों को सरकार द्वारा 3000 रुपए मासिक पेंशन के तौर पर प्रति महीना दिए जा रहे हैं।
इस योजना का लाभ वह विदुर व्यक्ति उठा सकता है जिसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है। इसके अलावा कुंवारे व्यक्ति के लिए वार्षिक आय की सीमा 1.80 लाख रखी गई है। इस योजना का लाभ उठाने वाले व्यक्ति वृद्धावस्था के बाद वृद्धावस्था सम्मान भी ग्रहण कर सकते हैं। इस योजना का लाभ सीधे तौर पर सरकार द्वारा लाभार्थियों को दिया जा रहा है।
इस योजना का लाभ उठा रहे कुंवारे और विदुर व्यक्तियों के जीवन में यदि किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन होता है (जैसे शादी होना) तो उन्हें तुरंत समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में पहुंचकर इसकी सूचना देनी होगी।