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हरियाणा में कृषि व्यवसाय के लिए नई राहत ! सैनी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, जानें...

हरियाणा सरकार ने कृषि व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में लगे किसान उद्यमियों को बड़ी राहत दी है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने कृषि व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण नीति के लाभ उठाने की समय सीमा को 30 जून 2024 तक बढ़ा दिया है। इससे अब किसान उत्पादक संगठन और उद्यमी विशेष अनुदान का लाभ पिछले महीने तक प्राप्त कर सकते हैं।
 
Haryana Scheme For Farmers

Haryana Scheme For Farmers: हरियाणा सरकार ने कृषि व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में लगे किसान उद्यमियों को बड़ी राहत दी है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने कृषि व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण नीति के लाभ उठाने की समय सीमा को 30 जून 2024 तक बढ़ा दिया है। इससे अब किसान उत्पादक संगठन और उद्यमी विशेष अनुदान का लाभ पिछले महीने तक प्राप्त कर सकते हैं।

कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति का लाभ

हरियाणा सरकार ने वर्ष 2018 में कृषि व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण नीति की शुरुआत की थी। इस नीति का उद्देश्य कृषि और बागवानी क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाना और किसानों की आमदनी में सुधार करना है। इसके अंतर्गत कई विशेष प्रावधान किए गए हैं:

कृषि उत्पादकों को मार्केट फीस में छूट दी जाती है, जिससे उनके लागत में कमी आती है। कार्यबल को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। व्यापार के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचे का विकास किया जाता है।  फूड प्रोसेसिंग के लिए मिनी फूड पार्क और कोल्ड चेन स्थापित किए जाते हैं।

फल, सब्जी, डेयरी, और मछली पालन के क्षेत्र में प्रोसेसिंग स्तर को 10 प्रतिशत तक बढ़ाना। 2030 तक बागवानी क्षेत्र को 22 लाख एकड़ करने और उत्पादन को तीन गुना बढ़ाने का लक्ष्य।

आवेदन की प्रक्रिया

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: संबंधित जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए सरकारी वेबसाइट पर जाएं।
आवेदन पत्र भरें: सभी आवश्यक दस्तावेज़ के साथ आवेदन पत्र भरें और सबमिट करें।

हरियाणा की कृषि व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण नीति किसानों और उद्यमियों को बड़ी राहत प्रदान करती है। इस नीति का लाभ उठाकर किसान अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं और सरकार की ओर से मिले वित्तीय प्रोत्साहनों का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो 30 जून 2024 तक आवेदन करें और अपनी योजनाओं को साकार करें।