हरियाणा में लगेगा गाड़ियों पर नया टैक्स, परिवहन विभाग लगाएगी हरित टैक्स
अगर आप गाड़ी रखते हैं तो आपको आने वाले समय में एक अतिरिक्त टैक्स भी भरना पड़ सकता है क्योंकि
हरियाणा में बढ़ते प्रदूषण को रोकने हेतु सरकार पुराने वाहनों पर हरित कर लगाने की जा रही है। इसके अलावा परिवहन विभाग हरियाणा में व्हीकल स्क्रैप पालिसी भी लागू करने जा रहा है।
आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश में पुराने वाहनों द्वारा फैलाए जाने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद दुसरे प्रदेशों की तर्ज पर हरियाणा में भी पुराने परिवहन वाहनों पर हरित कर लगाने का निर्णय लिया गया है।
हरियाणा प्रदेश में हरित कर की दरें वाहनों के प्रकार और ईंधन के प्रकार के आधार पर निर्धारित करते हुए नया कर लगाया जाएगा और पुराने वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट के नवीनीकरण के दौरान गाड़ी के मालिकों से यह टैक्स वसूला जाएगा। अगर आपकी गाड़ी फिट है तो रोड टैक्स के साथ हरित कर भी देना होगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल करने वालों को कम किया जा सके। सरकार द्वारा लागू किए गए नए टैक्स हरित कर की राशि रोड टैक्स की 10 से 25 प्रतिशत के बीच हो सकती है।