गाजियाबाद में अब घर लेना होगा आसान, जीडीए ला रहा है ये योजना, देखें जल्दी
जीडीए के उपाध्यक्ष अतुल वत्स के निर्देश पर योजना अनुभाग भूखंडों के निर्माण में लगा हुआ है और इंजीनियरिंग अनुभाग योजना की स्थल योजना तैयार कर रहा है।
Updated: May 5, 2024, 21:41 IST
NCR News: एनसीआर में घर बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। आचार संहिता हटने के बाद जीडीए कनवानी गांव की जमीन पर इंदिरापुरम विस्तार योजना में 80 हजार वर्ग मीटर का भूखंड बनाकर लोगों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
जीडीए के उपाध्यक्ष अतुल वत्स के निर्देश पर योजना अनुभाग भूखंडों के निर्माण में लगा हुआ है और इंजीनियरिंग अनुभाग योजना की स्थल योजना तैयार कर रहा है। दरअसल, कनवानी में वह जमीन जहां इंदिरापुरम विस्तार योजना लाई जा रही है।
इस भूमि के अधिग्रहण से संबंधित मामले उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित थे। इसलिए अभी तक जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया है। हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने जीडीए के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके बाद जीडीए ने इंदिरापुरम विस्तार योजना में भूमि पर भी कब्जा कर लिया है।
जीडीए के उपाध्यक्ष ने योजना और इंजीनियरिंग अनुभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आचार संहिता हटाए जाने तक भूमि पर भूखंड बनाने और स्थल योजना बनाने का काम हर कीमत पर पूरा किया जाए। जी. डी. ए. उपाध्यक्ष की सख्ती का प्रभाव यह है कि दोनों वर्गों के अधिकारी और कर्मचारी पूरे जोश के साथ काम में लगे हुए हैं। इस योजना में समूह आवास भूखंडों के साथ छोटे आवासीय और वाणिज्यिक भूखंड होंगे।
नीलामी में दोगुनी कीमत पर बेचा गया। जीडीए के आवासीय भूखंड की दर 85 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर और वाणिज्यिक भूखंड की दर 1.50 लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर है। आचार संहिता हटने के बाद जीडीए नीलामी के माध्यम से भूखंडों को बेचेगा। नीलामी में जीडीए भूखंडों को आरक्षित मूल्य के डेढ़ गुना पर बेचा जाता है।
सड़क और ग्रीन बेल्ट की जमीन देने के बाद भी जीडीए 80 हजार वर्ग मीटर में से लगभग 55-60 हजार वर्ग मीटर जमीन बेच पाएगा। जीडीए अधिकारियों का अनुमान है कि इंदिरापुरम विस्तार योजना में बनाए गए भूखंडों को बेचने से प्राधिकरण के कोष में लगभग एक हजार करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।
जीडीए के उपाध्यक्ष अतुल वत्स के निर्देश पर योजना अनुभाग भूखंडों के निर्माण में लगा हुआ है और इंजीनियरिंग अनुभाग योजना की स्थल योजना तैयार कर रहा है। दरअसल, कनवानी में वह जमीन जहां इंदिरापुरम विस्तार योजना लाई जा रही है।
इस भूमि के अधिग्रहण से संबंधित मामले उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित थे। इसलिए अभी तक जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया है। हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने जीडीए के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके बाद जीडीए ने इंदिरापुरम विस्तार योजना में भूमि पर भी कब्जा कर लिया है।
जीडीए के उपाध्यक्ष ने योजना और इंजीनियरिंग अनुभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आचार संहिता हटाए जाने तक भूमि पर भूखंड बनाने और स्थल योजना बनाने का काम हर कीमत पर पूरा किया जाए। जी. डी. ए. उपाध्यक्ष की सख्ती का प्रभाव यह है कि दोनों वर्गों के अधिकारी और कर्मचारी पूरे जोश के साथ काम में लगे हुए हैं। इस योजना में समूह आवास भूखंडों के साथ छोटे आवासीय और वाणिज्यिक भूखंड होंगे।
जीडीए के कोष में इजाफा कर शहर की विकास रफ्तार तेज करना हमारी शीर्ष प्राथमिकता में शामिल हैं। आचार संहिता हटते ही इंदिरापुरम विस्तार योजना में सृजित भूखंडों को नीलामी के जरिये बेचकर लोगों की आवासीय जरूतों को पूरा किया जाएगा।
- अतुल वत्स, आइएएस, जीडीए उपाध्यक्ष।
नीलामी में दोगुनी कीमत पर बेचा गया। जीडीए के आवासीय भूखंड की दर 85 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर और वाणिज्यिक भूखंड की दर 1.50 लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर है। आचार संहिता हटने के बाद जीडीए नीलामी के माध्यम से भूखंडों को बेचेगा। नीलामी में जीडीए भूखंडों को आरक्षित मूल्य के डेढ़ गुना पर बेचा जाता है।
सड़क और ग्रीन बेल्ट की जमीन देने के बाद भी जीडीए 80 हजार वर्ग मीटर में से लगभग 55-60 हजार वर्ग मीटर जमीन बेच पाएगा। जीडीए अधिकारियों का अनुमान है कि इंदिरापुरम विस्तार योजना में बनाए गए भूखंडों को बेचने से प्राधिकरण के कोष में लगभग एक हजार करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।