Haryana VIP Numbers: हरियाणा में अब आप भी ले सकते हैं अपने वाहनों के लिए VIP नंबर, बस करें ये काम
सभी वीआईपी नंबरों की अब पोर्टल के माध्यम से नीलामी की जाएगी। इसके लिए एक फैंसी नंबर बुकिंग पोर्टल तैयार किया गया है, जिसे विभाग द्वारा सॉफ्ट लॉन्च भी किया गया है।
Jul 23, 2024, 10:58 IST

Haryana Vip Numbers: जिले के वाहनों के सभी वीआईपी फैंसी नंबरों की ई-नीलामी अब पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। हरियाणा राज्य सड़क परिवहन निगम ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। विभाग द्वारा बताया गया है कि सभी वीआईपी नंबरों की अब पोर्टल के माध्यम से नीलामी की जाएगी। इसके लिए एक फैंसी नंबर बुकिंग पोर्टल तैयार किया गया है, जिसे विभाग द्वारा सॉफ्ट लॉन्च भी किया गया है।
पहले राज्य के हर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा फैंसी नंबरों की ई-नीलामी की जाती थी, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया को अधिक हाई-टेक और पारदर्शी बनाने के लिए राज्य के सभी पंजीकरण नंबरों को एक पोर्टल के माध्यम से बेचने का निर्णय लिया गया है। इससे न केवल अधिक लोग ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे बल्कि विभाग के राजस्व में भी वृद्धि होगी। इसके लिए एक केंद्रीय पोर्टल बनाया गया है।
20 हजार से 5 लाख तक फीस
राज्य सरकार की ओर से जो ई-ऑक्शन करवाई जा रही है। इसमें अलग-अलग नंबरों की कीमत उनकी मांग के अनुसार रखी गई है। सबसे अधिक मांग 0001 की होती है इसलिए गैर परिवहन वाहनों की की कैटेगरी केटेग में इसकी शुरुआती फीस 5 लाख रुपए रखी गई है। यानि इस नंबर की ई-ऑक्शन पांच लाख रुपए से शुरु होगी।
इसी तरह अन्य नंबरों की फीस 1,50,000, 1 लाख, 75000, 50000 और 20000 रुपए तय की गई है। पोर्टल में अपना अकाऊंट बनाकर कोई भी वाहन मालिक ई-ऑक्शन प्रक्रिया में भाग ले सकता है। वहीं, ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए यह फीस 1 लाख, 20 हजार और 10000 रुपए रखी गई है।
20 हजार से 5 लाख तक फीस
राज्य सरकार की ओर से जो ई-ऑक्शन करवाई जा रही है। इसमें अलग-अलग नंबरों की कीमत उनकी मांग के अनुसार रखी गई है। सबसे अधिक मांग 0001 की होती है इसलिए गैर परिवहन वाहनों की की कैटेगरी केटेग में इसकी शुरुआती फीस 5 लाख रुपए रखी गई है। यानि इस नंबर की ई-ऑक्शन पांच लाख रुपए से शुरु होगी।
इसी तरह अन्य नंबरों की फीस 1,50,000, 1 लाख, 75000, 50000 और 20000 रुपए तय की गई है। पोर्टल में अपना अकाऊंट बनाकर कोई भी वाहन मालिक ई-ऑक्शन प्रक्रिया में भाग ले सकता है। वहीं, ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए यह फीस 1 लाख, 20 हजार और 10000 रुपए रखी गई है।