इस राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस नियम लागू
Bihar Employees News: बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 16 अगस्त 2024 से राज्य में ऑनलाइन अटेंडेंस नियम लागू हो जाएगा। इसके तहत छुट्टी के लिए कर्मियों को ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा और सैलरी भी ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर ही मिलेगी।
सामान्य प्रशासन के प्रधान सचिव बी. राजेंद्र ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस मुख्यालय और विभागों के प्रमुखों को आदेश जारी किया है कि वे अपने कर्मचारियों का सारा डेटा HRMS पोर्टल पर अपलोड करें।
HRMS पोर्टल पर कर्मचारियों की हाजिरी, छुट्टी और अन्य रिकॉर्ड्स ऑनलाइन दर्ज किए जाएंगे। कर्मचारियों को छुट्टी के लिए भी इस पोर्टल पर आवेदन करना होगा, जिसे सक्षम अधिकारी ऑनलाइन ही स्वीकृत करेंगे।
सभी ट्रेज़री और क्षेत्रीय कार्यालय अराजपत्रित कर्मियों के सेवा अभिलेख या राजपत्रित पदाधिकारियों का कार्यालय अभिलेख वित्त विभाग, प्रधान महालेखाकार, बिहार कार्यालय, पटना से सभी प्रकार का अवकाश ऑनलाइन देखा जाएगा। 1 सितंबर 2024 से केवल HRMS पोर्टल पर स्वीकृत छुट्टी के आधार पर ही कर्मचारियों को सैलरी दी जाएगी।
यह नया नियम सरकारी कर्मचारियों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और प्रभावशीलता लाने का प्रयास है। सभी सरकारी विभागों को इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए अपने कर्मचारियों का डेटा जल्द से जल्द HRMS पोर्टल पर अपलोड करना होगा। ऑनलाइन अटेंडेंस और छुट्टी आवेदन प्रणाली से सरकारी कामकाज में सुधार की उम्मीद है।