OPS News: कर्मचारियों की पुरानी पेंशन पर बड़ा अपडेट ! इस राज्य सरकार ने अपने कर्मियों को किया निहाल
OPS News: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने तय किया है कि कर्मचारियों को एक बार फिर से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) चुनने का मौका मिलेगा।
इस फैसले से लगभग 50,000 कर्मचारियों को लाभ होगा। यह निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों, और राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि 28 मार्च 2005 की अधिसूचना के अनुसार, 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद सेवा में आने वाले कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत लाया गया था। हालांकि, केंद्र सरकार ने 3 मार्च 2023 को आदेश जारी किया था कि 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प मिलेगा।
उत्तर प्रदेश के 50,000 से अधिक कर्मचारी अब पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठा सकेंगे। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने आदेश जारी किया है कि सेवानिवृत्त लाभ नियम 1961 की शर्तों को पूरा करने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का चुनाव करने का मौका मिलेगा।
पुरानी पेंशन योजना का चयन करने वाले कर्मचारियों का एनपीएस खाता 30 जून 2025 से बंद कर दिया जाएगा। जमा राशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में ट्रांसफर की जाएगी। 31 अक्टूबर 2024 तक विकल्प का चुनाव नहीं करने वाले कर्मी एनपीएस के अधीन रहेंगे।
इस निर्णय से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी, जो पुरानी पेंशन योजना की वापसी की मांग कर रहे थे। सरकार की ओर से यह कदम कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने और उनके भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।