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Punjab में इस महीने होंगे पंचायती चुनाव, सरकार ने हाई कोर्ट को दी जानकारी

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Punjab News: पंजाब में जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के चुनाव सितंबर में होने हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में पंजाब सरकार से तुरंत चुनाव कराने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई सोमवार को हुई। पंजाब सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया कि चुनाव सितंबर में होंगे।

इससे पहले, 10 अगस्त, 2023 की अधिसूचना के अनुसार, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव 25 नवंबर, 2023 तक और ग्राम पंचायतों के चुनाव 31 दिसंबर, 2023 तक होने थे। याचिकाकर्ता रुलदा सिंह ने अधिवक्ताओं दिनेश कुमार और शिखा सिंगला के माध्यम से अदालत के समक्ष दलील दी कि जनवरी में ग्राम पंचायतों को भंग करने के बाद भी चुनाव नहीं हुए थे।

याचिकाकर्ता के अनुसार, चुनाव का संचालन न करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ई का उल्लंघन है। पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराने का आदेश दिया गया है। याचिका में तर्क दिया गया है कि चुनाव कराने में राज्य की विफलता पंजाब पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 15 और संवैधानिक आवश्यकताओं दोनों का उल्लंघन है। जनहित याचिका में उच्च न्यायालय से शीघ्र चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया था।

राज्य में पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल दिसंबर के अंत में समाप्त हो गया था। इसके बाद सभी डीसी को पंचायतों के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, लेकिन इस बीच लोकसभा चुनाव आ गए, जिसके कारण चुनाव कराने का जोखिम नहीं उठाया गया।

राज्य में कुल 13241 पंचायतें हैं, जबकि 153 ब्लॉक समितियाँ और 23 जिला परिषद हैं। उनका कार्यकाल 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त हुआ। राज्य में होशियारपुर जिले में सबसे अधिक 1405 पंचायतें हैं, जबकि पटियाला में 1022 पंचायतें हैं।