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 हरियाणा में रहने वाले 109 रुपये का बनवा लें ये कार्ड, एक वर्ष तक करें रोडवेज में फ्री यात्रा!

कार्ड की कीमत 109 रुपये रखी गई है। ये हैप्पी कार्ड राज्य के सभी 24 डिपो और 13 उप-डिपो में भेजे गए हैं। आवेदकों की बात करें तो 1 अप्रैल तक राज्य में 7 लाख से अधिक लोगों ने हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन किया है।
 
haryana roadways

Haryana Roadways:  हरियाणा सरकार रोडवेज बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर लेकर आई है, वास्तव में, जिनकी सालाना आय एक लाख रुपये है, उनके लिए हैप्पी कार्ड बनाए जा रहे हैं। सरकार ने 22.89 लाख परिवारों के कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा है। अब हर दिन बड़ी संख्या में लोग इस कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं।

कार्ड की कीमत 109 रुपये रखी गई है। ये हैप्पी कार्ड राज्य के सभी 24 डिपो और 13 उप-डिपो में भेजे गए हैं। आवेदकों की बात करें तो 1 अप्रैल तक राज्य में 7 लाख से अधिक लोगों ने हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन किया है।

1 अप्रैल तक राज्य भर में 2 लाख से अधिक हैप्पी कार्ड बनाए जा चुके हैं। ये कार्ड राज्य के सभी 24 डिपो और 13 उप-डिपो को भेजे गए हैं। वहीं आवेदकों की बात करें तो 1 अप्रैल तक राज्य में हैप्पी कार्ड के लिए 7 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया है, पात्र लोगों द्वारा हर दिन बड़ी संख्या में ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं।

अगर आपने हैप्पी कार्ड बना लिया है तो आप इस कार्ड के साथ एक साल में हरियाणा रोडवेज की बसों और हरियाणा रोडवेज की बसों में 1000 किलोमीटर तक मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं। डिपो में आने के बाद आप 50 रुपये का शुल्क देकर अपना कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।

यह हैप्पी कार्ड हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के माध्यम से एक लाख रुपये की वार्षिक आय वाले लोगों को दिया जा रहा है, इस कार्ड से यात्री को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। इसे हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा के लिए ई-टिकटिंग प्रणाली से जोड़ा गया है। मान लीजिए कि यह एक स्मार्ट कार्ड है, हैप्पी कार्ड के लिए, लाभार्थी को 50 रुपये का शुल्क देना होगा, कार्ड की लागत 109 रुपये रखी गई है, इसके अलावा 79 रुपये का वार्षिक रखरखाव शुल्क भी वाहन द्वारा वहन किया जाएगा।

हरियाणा हैप्पी कार्ड कौन बना सकता है? केवल हरियाणा के मूल निवासी ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय एक लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
केवल अंत्योदय श्रेणी से संबंधित परिवार ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
पारिवारिक पहचान पत्र में आय का सत्यापन करना आवश्यक है।