पीलीभीत बाइपास गोलीकांड के आरोपित ललित सक्सेना को मिली उम्रकैद, जानें क्या था पूरा मामला
अपर सत्र न्यायाधीश के जज ने यह सजा उसे कुदेशिया फाटक पर चंद्रशेखर भारद्वाज पर जानलेवा हमले के मामले में सुनाई है। आरोपित ललित सक्सेना ने कुदेशिया फाटक पर अपने तीन चार साथियों के साथ उन्हें घेरकर गाड़ी से खींच लिया था। जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया था पीलीभीत बाइपास गोलीकांड में शामिल आरोपित ललित सक्सेना को उम्र कैद की सजा हुई है।
Sep 26, 2024, 16:25 IST
UP News : अपर सत्र न्यायाधीश के जज ने यह सजा उसे कुदेशिया फाटक पर चंद्रशेखर भारद्वाज पर जानलेवा हमले के मामले में सुनाई है। आरोपित ललित सक्सेना ने कुदेशिया फाटक पर अपने तीन चार साथियों के साथ उन्हें घेरकर गाड़ी से खींच लिया था। जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया था पीलीभीत बाइपास गोलीकांड में शामिल आरोपित ललित सक्सेना को उम्र कैद की सजा हुई है।
अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) प्रथम के जज रवि कुमार दिवाकर ने यह सजा उसे कुदेशिया फाटक पर चंद्रशेखर भारद्वाज पर जानलेवा हमले के मामले में सुनाई है। परतापुर चौधरी निवासी चन्द्रशेखर भारद्वाज ने नवंबर 2021 में इज्जत नगर थाने में प्राथमिकी लिखाई थी। आरोप था कि उनकी पत्नी कृष्णा भारद्वाज आम आदमी पार्टी से शहर विधानसभा से प्रत्याशी है। वह अपने चुनाव प्रचार से वापस आ रही थी।