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Rajasthan News: दो से अधिक संतान वाले कर्मचारी ध्यान दें, राजस्थान हाईकोर्ट ने पदोन्नति पर रोक लगाई 

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों की पदोन्नति पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायाधीश पंकज भंडारी और न्यायाधीश विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने दो से अधिक संतान वाले कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित करने के पूर्ववर्ती आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस फैसले से 100 से अधिक विभागों के कर्मचारी प्रभावित होंगे।
 
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Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों की पदोन्नति पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायाधीश पंकज भंडारी और न्यायाधीश विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने दो से अधिक संतान वाले कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित करने के पूर्ववर्ती आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस फैसले से 100 से अधिक विभागों के कर्मचारी प्रभावित होंगे।

राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने कार्मिक विभाग, गृह विभाग के प्रमुख सचिव और पुलिस महानिदेशक से जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह सवाल उठाया है कि किसी कर्मचारी की पिछले वर्षों की सेवा की योग्यता का आकलन कैसे किया जा सकता है।

आदेश की पृष्ठभूमि

16 मार्च 2023: कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि केवल अधिक संतान होने के आधार पर किसी कर्मचारी को पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता।

याचिकाएँ: पुलिसकर्मी संतोष कुमार और जयदीप की याचिकाओं पर कोर्ट ने यह आदेश जारी किया।

कर्मचारियों पर प्रभाव

 जिन कर्मचारियों को पहले अयोग्य माना गया था, वे अब पदोन्नति के पात्र हो सकते हैं। इस आदेश के तहत, प्रभावित कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ उनके पदोन्नति वर्ष से दिया जाएगा।

आगामी कार्यवाही

राज्य सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि पिछले वर्षों की सेवा की योग्यता का आकलन कैसे किया जाएगा। विभाग को इस आदेश की अनुपालना और कर्मचारियों की स्थिति पर अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा।