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सेवा का अधिकार आयोग ने डीएचबीवीएन के सीए पर लगाया  जुर्माना

सेवा का अधिकार आयोग ने डीएचबीवीएन के सीए पर लगाया  जुर्माना
 
 डीएचबीवीएन

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम बल्लभगढ़ फरीदाबाद में कार्यरत सीए पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया।

आयोग ने यह जुर्माना उपभोक्ता की शिकायत पर बिना कार्यवाही किए उसे रद्द करने के कारण लगाया गया। प्रवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता वीरेंदर सिंह ने बिंलिग से संबंधित शिकायत डीएचबीवीएन बल्लभगढ़ (फरीदाबाद) में भेजी थी। उन्होंने बताया कि उनका बिजली का बिल सामान्य से बहुत अधिक आया है। लेकिन सीए ने गैर जिम्मेदाराना कदम उठाते हुए शिकायत का निवारण करने
की बजाए मामले को बंद कर दिया। 

एसडीओ और एक्सईएन बल्लभगढ़ को हुआ सुओ-मोटो नोटिस जारी


आयोग ने मामले पर कड़ा संज्ञान लेते हुए सीए, एसडीओ और एक्सईएन बल्लभगढ़ को सुओ-मोटो नोटिस जारी किया गया। जांच में आयोग ने पाया कि सीए मंसूर खान ने अपने काम में ढिलाई बरतते हुए शिकायत को अनदेखा किया। अपने उच्च अधिकारी को इसकी सही जानकारी नहीं दी। जिस कारण उपभोक्ता को मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा।

आयोग ने मामले पर फैसला करते हुए डीएचबीवीएन बल्लभगढ़ के एक्सईएन को निर्देश दिए हैं कि सीए मंसूर खान के वेतन से 1000 रुपये की कटौती कर राज्य खजाना में जमा करवाकर रसीद सहित आयोग को सूचित किया जाए।