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हरियाणा में कल से करोड़ों लोगों हेतु बदल जाएंगे नियम, पुलिस ने की तैयारीयां पूरी
 

हरियाणा में कल से करोड़ों लोगों हेतु बदल जाएंगे नियम, पुलिस ने की तैयारीयां पूरी
 
 
 भारतीय साक्ष्य अधिनियम

एक जुलाई 2024 से नए कानूनों के तहत कार्यवाही के लिए हरियाणा पुलिस पूरी तरह से तैयार है। एसपी ने कहा कि भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता तथा साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ली है। अब कानून व पुलिस प्रक्रिया नए कानूनों के अनुसार लागू होगी। भारतीय दंड संहिता में जहां 511 धाराएं थी वहीं अब भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं जिनको 20 अध्याय में विभाजित किया गया है। 33 अपराधों में सजा अवधि बढ़ाई है, 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ाई है, 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है।
भारतीय न्याय संहिता में कम्यूनिटी सर्विस को सजा के तौर पर शामिल किया गया है।

बलपूर्वक तथा हिंसा करते हुए दगे करना भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 के अंतर्गत अपराध में हुआ शामिल 


आतंकवाद को एक अपराध के तौर पर शामिल किया गया है। अब पुलिस को केवल वर्तमान में मौजूद यूएपीए एक्ट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। राजद्रोह के स्थान पर भारत की संप्रभुता, अखंडता, एकता को खतरे में डालना को शामिल किया गया है। बलपूर्वक तथा हिंसा करते हुए दगे करना भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 के अंतर्गत अपराध माना जाए‌गा। एसपी ने बताया कि इसी प्रकार सीआरपीसी में 484 धाराएं थी वहीं अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहित्ता में 531 धाराएं हैं। आज पुलिस लाइन में पीएसआई मंजू द्वारा पुलिस कर्मियों को नए कानूनों के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया।