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Haryana के इन जिलों में लागू हुई धार 144, जानिए वजह

 
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हरियाणा के इन जिलों में धारा 144 लागू, जानिए क्या है वजह आप सभी जानते हैं कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के तहत 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं आयोजित की गई थीं।

लेकिन अब 3 से 11 जुलाई तक कंपार्टमेंट, अंक सुधार और पूर्ण विषय की परीक्षाएं होनी हैं। प्रशासन ने इन जिलों में धारा 144 लागू कर दी है. आइए नीचे दी गई खबर में जानते हैं पूरी जानकारी-

लाठी, भाला, कुल्हाड़ी सहित हथियारों पर प्रतिबंध

परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होंगी. शांतिपूर्ण परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है.

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी. इसके अलावा कोई भी युवा केंद्रों के आसपास आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी, भाला, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासी, चाकू आदि हथियार नहीं ला सकता।

3-11 जुलाई तक धारा-144 लागू रहेगी

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट ने बताया है कि परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में परीक्षा समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक सभी फोटोस्टेट मशीन की दुकानें बंद करने की घोषणा की गई है।

साथ ही कहा गया है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की परीक्षाएं 3 जुलाई से 11 जुलाई तक दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक जिलों में धारा-144 लागू रहेगी.