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Sirsa News: मकान मरम्मत के लिए BPL परिवारों को दी जा रही 80000 रुपये की आर्थिक मदद 

50 हजार से बढ़ाकर किया 80 हजार रुपये 
 
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Sirsa News: डाॅ. बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत, हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की तरफ से सभी बीपीएल परिवारों को मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है।

BPL परिवार हुए शामिल :
सिरसा के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था, लेकिन पिछले वर्ष प्रदेश सरकार ने योजना में बदलाव करते हुए इसमें सभी बीपीएल परिवारों को शामिल करने का निर्णय लिया था।

50 हजार से बढ़ाकर किया 80000 रुपये:
उन्होंने ने बताया कि सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ-साथ योजना के तहत मिलने वाली राशि भी 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 80 हजार रुपये की थी। सरकार की यह आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदक भी इस योजना के पात्र हैं।

कौन-कौन से दस्तावेज हैं जरूरी:
 जिला कल्याण अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि किसी भी विभाग से मकान हेतु अनुदान लिए हुए या अपने स्वयं के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य हो तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि, आवेदनकर्ता को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को बीपीएल परिवार होने का प्रमाणपत्र दिखाना अनिवार्य है। प्रार्थी की परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी, बीसी जाति प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल, मकान की रजिस्ट्री, पानी बिल में से कोई भी दो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है।