सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स जरा उत्तर प्रदेश सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी जान लें, कहीं बाद में पछताना न पड़ जाए
UP News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक नई सोशल मीडिया पॉलिसी लागू की है, जो विशेषकर आपत्तिजनक सामग्री और राष्ट्र विरोधी पोस्ट के खिलाफ सख्त प्रावधानों के साथ आई है। इस पॉलिसी के तहत सोशल मीडिया पर अशोभनीय सामग्री डालने पर सजा की सीमा तीन साल से लेकर उम्रकैद तक हो सकती है।
सरकार की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए यह पॉलिसी बनाई गई है। सोशल मीडिया पर सरकारी योजनाओं पर आधारित कंटेंट के प्रचार के लिए विज्ञापन दिया जाएगा।
विज्ञापन लाभ की श्रेणियां
एजेंसी और फर्म
5 लाख रुपये: 1 लाख से अधिक फॉलोअर्स
4 लाख रुपये: 75 हजार से 1 लाख फॉलोअर्स
3 लाख रुपये: 50 हजार से 75 हजार फॉलोअर्स
30 हजार रुपये: 30 हजार से 50 हजार फॉलोअर्स
यूट्यूब वीडियो और पॉडकास्ट
8 लाख रुपये: 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर
7 लाख रुपये: 75 हजार से 1 लाख सब्सक्राइबर
6 लाख रुपये: 50 हजार से 75 हजार सब्सक्राइबर
4 लाख रुपये: 30 हजार से 50 हजार सब्सक्राइबर
कानूनी प्रावधान
नागरिकता और राष्ट्र विरोधी कंटेंट: इस पर तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान।
आईटी एक्ट की धारा 66E और 66F: अब तक इन्हीं धाराओं के तहत कार्रवाई की जाती थी।
अश्लील और अभद्र सामग्री: इसके लिए आपराधिक मानहानि के मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है।
योगी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी न केवल सरकारी योजनाओं के प्रचार को प्रोत्साहित करती है, बल्कि आपत्तिजनक और राष्ट्र विरोधी सामग्री के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई का प्रावधान करती है। यह नीति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सकारात्मक कंटेंट को बढ़ावा देने और अनुशासन बनाए रखने में सहायक होगी।