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हरियाणा प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को सुप्रीम कोर्ट आज दे सकता है बड़ा तौहफा, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की अपील 

हरियाणा प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को सुप्रीम कोर्ट आज दे सकता है बड़ा तौहफा, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की अपील 
 
सुप्रीम कोर्ट

हरियाणा प्रदेश के अंदर बेरोजगार युवाओं को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज बड़ा तोहफा मिल सकता है। आपको बता दें की हाई कोर्ट द्वारा प्रदेश में होने वाली ग्रुप सी और ग्रुप डी के साथ विभिन्न पदों की भर्ती पर रोक लगा दी थी। इसके विरोध में हरियाणा सरकार ने भर्ती का परिणाम जारी करने और हाई कोर्ट की रोक हटाने हेतु सुप्रीम कोर्ट में अपील दायार की है।

सुप्रीम कोर्ट आज इन अपीलों पर सुनवाई हेतु तारीख निर्धारित कर बेरोजगार युवाओं को बड़ा तोहफा दे सकते हैं।
 हरियाणा सरकार की भर्तियों के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले पर अपीलें दायर कर दी हैं। मंगलवार को चार अपीलें रजिस्ट्री में दायर हुई हैं, आज इस पर सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ सुनवाई का तारीख तय करेगी। हरियाणा सरकार द्वारा दायर अपील पर सुनवाई के बाद तय होगा कि हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगती है या नहीं।

हरियाणा सरकार भर्ती प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के चलते सुप्रीम कोर्ट में कुल 17 अपीलें दायर करेगी। इनमें से चार अपील मंगलवार को दायर हुई हैं और 11 अपीलें आज  दायर की जाएगी। जबकि शेष दो बाद में दायर होंगी। खास बात यह है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जहां सामाजिक-आर्थिक मानदंड के अंकों की अधिसूचना को सही ठहराया है, वहीं दलील दी है कि दैनिक टीजीटी पदों की भर्ती और ग्रुप डी की भर्ती तो सामाजिक-आर्थिक मानदंड के अंकों बारे हाईकोर्ट के फैसले से अप्रभावित है।

यह भी दलील दी कि ग्रुप सी के जिन 24 ग्रुपों का रिजल्ट घोषित किया गया है, उनमें भी चूंकि चार गुना से कम योग्य उम्मीदवार थे और सामाजिक-आर्थिक मानदंड के अंकों का कोई असर नहीं था इसलिए इन ग्रुपों का रिजल्ट भी अप्रभावित है। 

हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने हेतु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से किया आग्रह 


हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने और भर्तियों के रिजल्ट डिक्लेयर करने की इजाजत देने हेतु सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है।
सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल श्रुति जैन गोयल ने बताया, 'हमने सुप्रीम कोर्ट में दो आग्रह किए हैं। पहला आग्रह है कि हाईकोर्ट के फैसले पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए।

पहले से चल रही भर्तियों को पूरा करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि टीजीटी, ग्रुप डी और ग्रुप सी के 24 ग्रुपों का रिजल्ट सामाजिक-आर्थिक मानदंड के अंकों के बिना निकाला है, उसे बरकरार रखा जाए।