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Haryana: जींद के तीन किसानों की जमानत याचिका कोर्ट ने की मंजूर, किसान आंदोलन के दौरान पुलिस ने किया था गिरफ्तार 

किसानों के वकील द्वारा इनकी जमानत याचिका दाख़िल की गई। उनके द्वारा दी गई दलीलों को कोर्ट ने सही माना और सेशन कोर्ट जीन्द से आज उन्हें रेगुलर जमानत की मंजूरी मिल गई है।
 
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indiah1, Jind News: जींद के तीन किसानों को आज कोर्ट ने जमानत दे दी। इन्हें किसान आंदोलन के दौरान हुए संघर्ष के चलते गिरफ्तार कर लिया गया था। ज्ञात हो कि 13 फरवरी 2024 को पंजाब बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच हुए संघर्ष के दौरान दर्ज मुकदमे में आरोपित युवा किसान नेता अक्षय नरवाल गांव कथूरा सोनीपत, प्रवीन गांव मदीना रोहतक और वीरेंद्र गांव कोयल जीन्द को जीन्द की माननीय जिला एवं सत्र अदालत से जमानत की मंजूरी मिल गई है।

किसानों के वकील सोमदत्त रेढू ने प्रेस को बताया की तीनों किसान नेताओं को 13 फरवरी को दाता सिंह वाला बॉर्डर से अरेस्ट किया गया था और उन पर 307 समेत 11 अलग-अलग धाराओं में शामिल किया था जबकि तीनों किसान नेता किसी भी तरह की हिंसा में शामिल नहीं थे।

पिछले 1 महीने से हरियाणा के कई किसान संगठन, खाप पंचायतों द्वारा सरकार पर निर्दोष युवाओं की रिहाई को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे थे। 1 मार्च को सोनीपत के कथूरा गांव में महापंचायत हुई और 7 मार्च को किसानों ने एसपी ऑफिस जीन्द का घेराव भी किया लेकिन सरकार ने उपरोक्त नेताओं की रिहाई की मांग को नामंजूर कर दिया था.

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जिसके बाद किसानों के वकील द्वारा इनकी जमानत याचिका दाख़िल की गई। उनके द्वारा दी गई दलीलों को कोर्ट ने सही माना और सेशन कोर्ट जीन्द से आज उन्हें रेगुलर जमानत की मंजूरी मिल गई है। किसानों की ज़मानत के बाद सभी किसान संगठनों में इस बात की खुशी है कि तीनों किसान नेता 1 महीने के बाद जेल से बाहर आ रहे हैं।