इस राज्य की महिलाओं की हो गई बल्ले बल्ले ! सरकार देगी हर महीने 4 हजार
Samajik Suraksha Yojana: बिहार सरकार ने राज्य की तलाकशुदा और विधवा महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना (Samajik Suraksha Yojana) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य की विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
वित्तीय सहायता
हर माह 4,000 रुपये की सहायता।
18 साल से कम उम्र के उन बच्चों को भी वित्तीय सहायता मिलेगी जिनके माता-पिता का निधन हो चुका है।
योजना का लाभ
विधवा महिलाएं।
तलाकशुदा महिलाएं।
18 साल से कम उम्र के बच्चे जिनके सिर से माता-पिता का साया उठ चुका है।
पात्रता संबंधी नियम व शर्तें
लाभार्थी महिला या उसके बच्चे बिहार राज्य के स्थाई निवासी होने चाहिए।
गरीब व जरूरतमंद परिवार की महिला व उसके बच्चे पात्र होंगे।
सालाना इनकम शहरी क्षेत्र से 95 हजार रुपये और ग्रामीण क्षेत्र से 72 हजार रुपये से कम होनी चाहिए।
परिवार की एक मां और अधिकतम दो बच्चे योजना के पात्र होंगे।
तलाकशुदा महिला और उसके दो बच्चे पात्र होंगे।
माता-पिता दोनों का निधन हो गया हो तो बच्चे भी पात्र होंगे।
आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड
मोबाइल नंबर या ई-मेल आईडी
आय प्रमाण-पत्र
बीपीएल सूची की फोटो कॉपी
पिता की मृत्यु का प्रमाण-पत्र
जन्म प्रमाण-पत्र बच्चे का
आवेदक और बच्चे का फोटो
संयुक्त बचत खाता पासबुक
आवेदन प्रक्रिया
अपने जिले के बाल संरक्षण इकाई के ऑफिस जाएं।
योजना से संबंधित आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी सही से भरें।
दस्तावेज अटैच करें।
फॉर्म को भरकर वहीं जमा कराएं।
अधिकारी बच्चे के घर जाकर जांच करेंगे।
सही पाए जाने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
बिहार सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना तलाकशुदा और विधवा महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना से न केवल उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी बल्कि उनके बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित होगा। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आज ही आवेदन करें और इस महत्वपूर्ण योजना का हिस्सा बनें।