हरियाणा प्रदेश के इस जिले के व्यापारियों ने सरकार से की “वन टाइम सेटलमेंट" की अवधि बढ़ाने की मांग
हरियाणा प्रदेश के जींद जिले में व्यापारियों ने वन टाइम सेटलमेंट की अवधि बढ़ाने हेतु प्रशासन से मांग की है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने बकाया टैक्स बढ़ाने हेतु लोगों को 30 मार्च 2024 तक का समय दिया था। लेकिन जींद जिले की बहुत व्यापारी ऐसे हैं जिन्होंने आर्थिक तंगी के चलते अभी तक अपना बकाया टैक्स नहीं भरा है। इन व्यापारियों को राहत पहुंचाने हेतु अब जींद व्यापारी संगठन ने वन टाइम सेटलमेंट की अवधि को 30 मार्च से बढ़कर 31 दिसंबर 2024 तक करने की मांग की है।
व्यापार मंडल के प्रदेश पर प्रवक्ता जींद के डॉ राजकुमार गोयल ने कहा कि सरकार को व्यापारियों की समस्याओं को देखते हुए वन टाइम सेटलमेंट योजना का समय 30 मार्च से बढ़कर 31 दिसंबर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यापारी किसी भी देश की रीड की हड्डी होती हैं। इसलिए व्यापारियों को अपना टैक्स अदा करने में आ रही समस्याओं को देखते हुए उन्हें वन टाइम सेटलमेंट की अवधि बढ़ाकर कुछ मोहलत देनी चाहिए।
जींद निवासी डॉ राजकुमार गोयल ने कहा कि हम व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दास के नेतृत्व में वन टाइम सेटलमेंट की अंतिम तिथि 30 मार्च से बढ़कर 31 दिसंबर करने हेतु सरकार से मांग कर रहे हैं है। हरियाणा सरकार को व्यापारियों के हित को ध्यान में रखते हुए हमारी मांग को पूरा करना चाहिए। आपको बता देंगे व्यापारियों की तरफ से बकाया टैक्स के भुगतान हेतु आबकारी व काराधान विभाग ने वन टाइम सेटलमेंट योजना की अवधि 30 मार्च 2024 रखी थी। लेकिन व्यापारी अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर तक करने की मांग कर रहे हैं।
व्यापारियों कि इस मांग को पूरा करने पर व्यापारियों के साथ-साथ सरकार को भी काफी फायदा मिलेगा। उन्होंने राजस्थान की पिछली सरकार कहां वाला देते हुए बताया कि राजस्थान में पिछली सरकार वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत 10 टैक्स वसूलती थी। लेकिन हरियाणा में सरकार ने व्यापारियों से बकाया टैक्स वसूलने हेतु चलाई गई वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत 30 फीसदी टैक्स लागू किया हुआ है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार को भी राजस्थान सरकार की तर्ज पर व्यापारियों के हित को देखते हुए 10 % टैक्स राशि भरवाने की योजना लागू करनी चाहिए। जिससे हरियाणा के व्यापारियों पर आर्थिक बोझ अधिक नहीं पड़ेगा और व्यापारी वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत आसानी से पेंडिंग पड़े बकाया टैक्स का निपटान करवा सके।