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हरियाणा परिवहन विभाग: हरियाणा परिवहन विभाग में बना रहा ट्रैफिक मैनेजर फर्जी डिग्री से , अब नौकरी से बर्खास्त

Traffic manager working in Haryana Transport Department with fake degree, now dismissed from job
 
हरियाणा परिवहन विभाग

हरियाणा परिवहन विभाग में कार्यरत यातायात प्रबंधन की डिग्री फर्जी पाई जाने पर उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है इसके साथ ही इस मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है आरोपी यातायात प्रबंधन की नौकरी पर सिरसा रोडवेज डिपो में कार्यरत था।

सिरसा पुलिस ने यह कार्रवाई मा प्रबंधन की शिकायत पर की है चौकी इंचार्ज को दी शिकायत में
हरियाणा सिरसा रोडवेज डिपो के महाप्रबंधक नवनीत कुमार ने बताया  की गुड़गांव जिले के गांव खवासपुर निवासी कृष्ण कुमार को जनवरी 2023 में हरियाणा परिवहन विभाग में यातायात प्रबंधक की नौकरी पर जॉइन किया गया था।
विभाग में प्रस्तुत किए गए शिक्षा दस्तावेज में कृष्ण कुमार ने बताया था कि उसने बीएससी नॉन मेडिकल की डिग्री आर्मी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश से की है।


GM ने बताया कि विभाग ने डिग्री की जांच करवाई तो पाया गया कि यह डिग्री अरणी विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई डिग्री नहीं है इससे पता चला कि कृष्ण कुमार ने फर्जी डिग्री के सहायता से परिवहन विभाग हरियाणा में नौकरी पाई है।


इसके बाद हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव परिवहन विभाग ने सिरसा रोडवेज डिपो प्रबंधक को आरोपी यातायात प्रबंधक के खिलाफ फिर दर्ज करने के आदेश जारी किए।


सिरसा डिपो के महा प्रबंधक नवनीत कुमार ने स्टैनो राकेश कुमार ने पत्रकार वार्ता में बताया कि कृष्ण कुमार की तैनाती फरवरी 2023 को हुई थी जॉइनिंग के टाइम कृष्ण कुमार से शिक्षा डॉक्यूमेंट लिए गए थे साथी एक एफिडेविट लिया गया था जिस पर कृष्ण ने सत्यापित किया कि उसके द्वारा सबमिट किए गए सभी डॉक्यूमेंट सही है।

साथ ही बताया कि विभाग में जब किसी को तैनाती दी जाती है तब इसी प्रक्रिया से गुजरना होता है डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद नौकरी पर जॉइनिंग करवा दी जाती है इसके बाद डॉक्यूमेंट की जांच की जाती है  कृष्ण कुमार से भी डॉक्यूमेंट लिए गए लेकिन बाद में जब ARNI यूनिवर्सिटी से जानकारी ली गई तो वहां से पता चला कि उन्होंने कृष्ण को कोई डिग्री यहां से नहीं दी है।


अधिकारियों के  अनुसार पता चलता है कि जांच में कृष्ण के डॉक्यूमेंट फर्जी पाए गए हैं इसलिए उसे 13 फरवरी 2024 को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया उसने एक साल दो महीने तक यातायात प्रबंधक के पद पर रहकर नौकरी की थी वहीं जांच अधिकारी एएसआई रतन सिंह का कहना है कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467 ,468, 471 के तहत के दर्ज किया गया है मामले की जांच शुरू कर दी गई है।