UP Mass marriage scheme: सीएम योगी का ऐलान ! यूपी सरकार 1 लाख जोड़ों की करवाएगी शादी
UP News: उत्तर प्रदेश सरकार की सामूहिक विवाह योजना, जरूरतमंद बेटियों के विवाह के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। समाज कल्याण विभाग ने इस योजना के सही क्रियान्वयन के लिए एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) तैयार की है। इसके अनुसार, जिलों में 100 से कम जोड़ों के विवाह एक स्थान पर कराए जाएंगे, जबकि 100 से अधिक जोड़ों के विवाह जिलाधिकारी की उपस्थिति में होंगे।
आयोजन के दौरान पात्र जोड़ों की पुष्टि के लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर स्थापित किए जाएंगे। मंडल के उपनिदेशक और पास के जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी भी मौके पर उपस्थित रहकर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। इस वित्तीय वर्ष में 1,06,911 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य रखा गया है।
सामूहिक विवाह के लिए चयनित जोड़ों में से 10 प्रतिशत का रैंडम सत्यापन जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व या अन्य विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। जनपद स्तरीय समिति को जांच प्रक्रिया की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें पोर्टल से जेनरेट सत्यापन प्रारूप पर जांच अधिकारी की रिपोर्ट लगाई जाएगी। जांच के दौरान आस-पड़ोस के व्यक्तियों से पुष्टि की जाएगी कि पहले से विवाह नहीं हुआ है, जिससे अपात्र व्यक्ति योजना का लाभ न पा सकें।
संबंधित खंड विकास अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी स्तर से डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृत आवेदन ही सामूहिक विवाह में शामिल हो सकेंगे। आवेदन के दौरान आधार डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण द्वारा वर की आयु 21 वर्ष और कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक होने पर ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
सरकार द्वारा सामूहिक विवाह समारोह में नए दंपत्ति को 35,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है, जो लड़की के खाते में जमा होती है। शादी के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कपड़े, बिछिया, पायल, बर्तन आदि पर 10,000 रुपए और शादी की सभी व्यवस्थाओं के लिए 6,000 रुपए प्रति जोड़ा खर्च निर्धारित है।
इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन वेबसाइट cmsvy.upsdc.gov.in पर लोग आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थी आधार से आवेदन कर सकते हैं और आवेदन पत्र जन सुविधा केंद्र, जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, साइबर कैफे, निजी इंटरनेट केंद्र या विभाग वेबसाइट से भरा जा सकता है। आवेदन विवाह की निर्धारित तिथि के कम से कम एक सप्ताह पहले ही करना होगा और पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर स्वीकार होगा।
सामूहिक विवाह योजना, उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो जरूरतमंद बेटियों के विवाह में सहायता करती है। इस योजना के तहत, सरकार द्वारा दी गई सहायता राशि और व्यवस्थाएं, नए दंपत्तियों को जीवन की नई शुरुआत में सहारा प्रदान करती हैं। योजना की सटीकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्थापित नियम और प्रक्रियाएं इसे और भी अधिक प्रभावी बनाते हैं।