UP News: मलवां कस्बे में अवैध कब्जे पर तहसीलदार कोर्ट का फैसला ! 67 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति वसूलने का आदेश
UP News: यह फैसला मालवां शहर में चल रहे भूमि विवाद को एक नई दिशा देता है। कोर्ट के फैसले में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. अब देखना यह है कि इस फैसले के बाद मस्जिद पक्ष की क्या प्रतिक्रिया होगी और क्या वे हाई कोर्ट में अपील करेंगे.
मालवां कस्बे में बंजर और ऊसर जमीन पर मस्जिद, दफ्तर, वजूखाना और इज्जत घर बनाने के मामले में तहसीलदार कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। फैसले में अवैध कब्जा हटाने और मुआवजा वसूलने का आदेश दिया गया।
मलवां कस्बे में ग्राम सभा की जमीन पर वफक सुन्नी मदीना मस्जिद द्वारा अवैध कब्जा करने के मामले में सुनवाई के बाद तहसीलदार अचलेश सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया।
इस मामले में मस्जिद पक्ष को कारण बताओ नोटिस दिया गया, जहां वह उचित जवाब देने में विफल रहे। इसके बाद कोर्ट ने उक्त जमीन पर मस्जिद, कार्यालय, शौचालय और इज्जत घर को अवैध कब्जा माना।
इस मामले में तहसीलदार कोर्ट ने इंस्पेक्टर और राजस्व लेखपाल को पुलिस बल के साथ अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया था। साथ ही जमीन पर अवैध कब्जे के लिए 67 हजार रुपये मुआवजा वसूलने का भी निर्देश दिया।
कोर्ट के फैसले के बाद मस्जिद पक्ष ने संकेत दिया कि वे इस फैसले का अध्ययन करेंगे और इसे ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे.