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UP News: 69000 शिक्षक भर्ती का तीसरा विवाद सुप्रीम कोर्ट में, आज आएगा फैसला 

उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण संबंधी विवाद ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के बाद अनारक्षित और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के बीच असंतोष बढ़ गया। इस विवाद को अब सर्वोच्च न्यायालय में सुलझाया जाएगा।
 
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UP Teacher Bharti: उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण संबंधी विवाद ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के बाद अनारक्षित और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के बीच असंतोष बढ़ गया। इस विवाद को अब सर्वोच्च न्यायालय में सुलझाया जाएगा।

 एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना के बाद बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को इस भर्ती में मौका मिला। अनारक्षित वर्ग के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60% उत्तीर्ण अंक निर्धारित किए गए, जिसे लेकर शिक्षामित्रों ने विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने 65% और 60% उत्तीर्ण अंक को मान्य ठहराया।

 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को इस भर्ती में शामिल होने से रोका गया। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने आरक्षण की विसंगति का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में शिकायत दर्ज की। आयोग ने आरक्षण में त्रुटि की पुष्टि की, जिसके बाद 6800 आरक्षित अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई।

अनारक्षित वर्ग के विरोध के बाद हाईकोर्ट ने 6800 अभ्यर्थियों की सूची पर रोक लगा दी और चयन सूची को पुनरीक्षित करने का आदेश दिया। इस विवाद पर अब 11 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सभी पक्षों की ओर से दिग्गज अधिवक्ता अदालत में अपनी दलीलें पेश करेंगे।

69000 शिक्षक भर्ती का यह विवाद लंबा खिंचता जा रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। उम्मीद है कि अदालत इस मामले को जल्द सुलझाएगी ताकि योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ सके।