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UP News: कांवड़ यात्रा मार्ग पर यूपी सरकार का आदेश ! विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

यूपी सरकार ने मुजफ्फरनगर जिले के 240 किलोमीटर लंबे कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी होटलों, ढाबों और ठेलों सहित रेस्त्रां को अपने मालिकों या इन दुकानों पर काम करने वालों के नाम और मोबाइल नंबर छापने का आदेश दिया था। कुछ दिनों बाद, यूपी सरकार ने पूरे राज्य के लिए ऐसा ही आदेश जारी करने का फैसला किया।
 
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UP News: यूपी सरकार ने मुजफ्फरनगर जिले के 240 किलोमीटर लंबे कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी होटलों, ढाबों और ठेलों सहित रेस्त्रां को अपने मालिकों या इन दुकानों पर काम करने वालों के नाम और मोबाइल नंबर छापने का आदेश दिया था। कुछ दिनों बाद, यूपी सरकार ने पूरे राज्य के लिए ऐसा ही आदेश जारी करने का फैसला किया।

शनिवार, 20 जुलाई को सुबह 6 बजे सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका ऑन लाइन दाखिल की गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने उसी दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। सोमवार, 22 जुलाई को जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच इस याचिका की सुनवाई करेगी।

प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद सहित कई पार्टियों ने इस फैसले का विरोध किया है। जमीयत ने योगी सरकार के आदेश की आलोचना करते हुए इसे ‘भेदभावपूर्ण और सांप्रदायिक’ बताया है और कहा कि इससे संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का हनन होता है। जमीयत का यह भी कहना है कि उसकी कानूनी टीम इस आदेश के कानूनी पहलुओं पर विचार करेगी।