कांट्रैक्ट कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर आया अपडेट, करें चेक
केंद्रीय सेवा नियम लागू होने के बाद विभिन्न विभागों में कांट्रैक्ट पर सेवाएं देने वाले कर्मचारियों के नियमितीकरण का कोई प्रविधान नहीं रहेगा। कांट्रैक्ट पर नियुक्त कर्मचारियों ने हाई कोर्ट और कैट में नियमित करने की मांग की थी।
Employees Regularization: केंद्रीय सेवा नियम लागू होने के बाद विभिन्न विभागों में कांट्रैक्ट पर सेवाएं देने वाले कर्मचारियों के नियमितीकरण का कोई प्रविधान नहीं रहेगा। कांट्रैक्ट पर नियुक्त कर्मचारियों ने हाई कोर्ट और कैट में नियमित करने की मांग की थी।
शिक्षा विभाग वर्तमान में 990 पदों पर शिक्षकों की भर्ती कर रहा है। 9 साल बाद हो रही इस भर्ती के खिलाफ कांट्रैक्ट पर रखे गए लगभग 500 शिक्षकों ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
हाई कोर्ट में याचिका की सुनवाई 8 अगस्त को होगी। हाई कोर्ट का निर्णय आने के बाद ही 990 पदों पर भर्ती सफल मानी जाएगी और शिक्षकों को नियुक्ति दी जाएगी।
प्रशासन के कार्मिक विभाग ने नोटिफिकेशन में डेलीवेजस कर्मचारियों के नियमितीकरण का प्रविधान बताया है, लेकिन कांट्रैक्ट कर्मचारियों के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है।
कांट्रैक्ट कर्मचारियों के नियमितीकरण पर विवाद और सवाल उठते रहे हैं। प्रशासन ने 2016 में उमा देवी जजमेंट लागू किया, लेकिन केवल डेलीवेज कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ दिया।
कांट्रैक्ट कर्मचारियों का नियमितीकरण एक जटिल और विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। प्रशासन को इस विषय पर स्पष्ट नीतियां और उत्तर देने की आवश्यकता है। आने वाली हाई कोर्ट की सुनवाई से इस मामले में कुछ स्पष्टता मिलने की उम्मीद है।