UPPCL: पावर कॉरपोरेशन ने जारी किए नए आदेश यूपी में नहीं मिलेगी बिजली 24 घंटे।
UPPCL:शहरों से लेकर गांव तक 24 घंटे बिजली देने के वादे से पावर कार्पोरेशन प्रबंधन पीछे होता दिखाई दे रहा है पावर कारपोरेशन ने ग्रामीण क्षेत्रों में 6 घंटे और नगर पंचायत व तहसील मुख्यालयों पर 3 घंटे बिजली काटे जाने का आदेश जारी किया है। नई आदेश के अनुसार अब ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 18 घंटे और नगर पंचायत व तहसील मुख्यालय पर 21 घंटे बिजली को उपलब्ध करवाई जाएगी।
सिटी से लेकर गांव तक 24 घंटे बिजली देने के वादे से पावर कार्पोरेशन प्रबंधन पीछे हट चुका है। पावर कारपोरेशन ने ग्रामीण क्षेत्र में 6 घंटे और नगर पंचायत व तहसील मुख्यालयों पर 3 घंटे बिजली काटे जाने का आदेश जारी कर दिया है।
पावर कार्पोरेशन प्रबंधन के अनुसार अब ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 18 घंटे और नगर पंचायत में तहसील मुख्यालयों पर 21 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी इन क्षेत्रों को पूर्व की रोस्टर प्रणाली की तरह ही बिजली मिलेगी।
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने सवाल उठाया है कि 24 घंटे बिजली देने के आदेश के बाद फिर से रोस्टर व्यवस्था क्यों लागू की गई है उन्होंने कहा कि विद्युत उपभोक्ता अधिकारी नियम 2020 की धारा 10 के तहत सभी विद्युत उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली मिलने का अधिकार है।
अगर ऐसा नहीं होता है तो उपभोक्ताओं को बिजली कंपनियों द्वारा मुआवजा राशि दिए जाने का कानून है उन्होंने कहा कि देश में कहीं भी रोस्टर व्यवस्था इस टाइम लागू नहीं है। फिर यूपी में क्यों लागू किया जा रहा है।