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Punjab के इस शहर में इस बात पर लगा प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

सख्त आदेश हुए जारी 
 
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Jalandhar News: पुलिस आयुक्त संजीव कुमार शर्मा ने जालंधर के क्षेत्रों में हथियारों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेशों के अनुसार, किसी भी व्यक्ति द्वारा धार्मिक स्थानों, सार्वजनिक स्थानों, महलों, होटलों में विवाह, पार्टियों या किसी अन्य सभा के अवसर पर हथियार ले जाने या प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध है। 

पुलिस आयुक्त ने शस्त्र अधिनियम, 2016 की धारा 32 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत आदेश जारी किया। 

आदेश में आगे कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप आदि जैसे किसी भी सोशल मीडिया साइट पर फोटो खींचना या हथियारों का वीडियो डालना प्रतिबंधित है। 

इसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत भरा भाषण नहीं देगा। यह आदेश 10 जून से 9 अगस्त तक लागू रहेगा।