हरियाणा में चार मंजिला मकान बनाने वालों के लिए बूरी खबर सैनी सरकार ने लिया बड़ा फैसला।
हरियाणा के शहरों में आवासीय भवनों में चौथी मंजिल बनाने वाले मकान मालिकों को अब अवैध निर्माण ढहाने होंगे यानि भवन को अब पहले की मूल स्थिति में लाना होगा चौथी मंजिल की खरीद फरोख्त भी नहीं की जा सकेगी क्योंकि सरकार द्वारा इस पर रोक लगा दी गई है 23 फरवरी 2023 से पहले स्टिल्ट प्लस चार मंजिला भवनों को ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट जारी करने वाले सभी आर्किटेक्ट को ब्लैकलिस्ट भी करने की तैयारी है।
नगर एवं आयोजना विभाग के महानिदेशक ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने पिछले साल की शुरुआत में स्टिल्ट प्लस चार मंजिला भवनों के निर्माण को मंजूरी की नीति बनाई थी इसके बावजूद बड़ी संख्या में आर्किटेक्ट्स द्वारा आक्यूपएशन सर्टिफिकेट जारी किए गए जहां इस प्रतिबंध के लागू होने से पहले चौथी मंजिल के लिए बिल्डिंग प्लान को मंजूरी नहीं दी गई थी।
प्रदेश में जहां 23 फरवरी 2023 से पहले स्वीकृत भवन योजना के बिना चौथी मंजिल के लिए ओसी जारी किया गया है ऐसे निर्माण की मूल स्थिति में बहाली सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी होगी ऐसे सभी वास्तुकारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है निर्देश दिया गया है कि ऐसी इमारत के लिए कोई व्यवसाय प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है
जहां चौथी मंजिल के लिए भवन योजना को मंजूरी भी नहीं दी गई है साथ ही सुनिश्चित करना होगा कि सभी व्यवसाय प्रमाणपत्र हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 के नियमों के अनुसार है या नही।
पिछले साल हुए विवाद को निपटाने के लिए सरकार की ओर से हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण विभाग के चेयरमैन पी. राघवेंद्र राव की अगुआई में एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई जो स्टिल्ट पार्किंग के साथ 4 मंजिला मकान की समस्याओं का अध्ययन कर रिपोर्ट सरकार को दे चुकी है अभी तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है लेकिन बताया जाता है कि कमेटी ने कई शर्तों के साथ नए सेक्टरों में स्टिल्ट प्लस 4 मंजिला मकान के निर्माण की सिफारिश की है।