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Haryana Crime News: बेटे के हत्यारे पिता को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 30 हजार जुर्माना

Haryana Crime News: बेटे के हत्यारे पिता को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 30 हजार जुर्माना
 
Haryana Crime News

Haryana Crime News: हरियाणा प्रदेश में अतिरिक्त सेशन जज डॉ. नंदिता कौशिक ने हत्या के एक मामले में सजा का ऐलान करते हुए दोषी पिता को उम्र कैद की सख्त सजा और 30000 रुपए जुमार्ना किया है। जुमार्ना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त साधारण कैद काटनी होगी। इस बारे में मृतक की पत्नी सुषमा रानी निवासी गांव खरकां ने थाना गुहला में आईपीसी की धारा 302 के तहत 3 अगस्त 2022 को मुकदमा नंबर 66 कायम करवाया था। स्टेट की ओर से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी सुखदीप सिंह ने की। 


कोर्ट फाइल के हवाले से सुखदीप सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता सुषमा की शादी 2 साल पहले चन्नपाल उर्फ विजय निवासी खरकां के साथ हुई थी। 8 अगस्त 2022 को सुषमा, उसका पति चन्नपाल, उसकी सास कान्तो देवी और ससुर जंगीरा राम अपने मकान पर मौजूद बेटे को चाकू था मौत के घाट थे। इस बीच शाम के समय उसका ससुर जंगीरा राम उनके मकान के साथ लगते पीर की दीवार को उखाड़ने लगा। 


जंगीरा राम को को सुषमा की सास कान्तो देवी ने रोकने की कोशिश की लेकिन वह नहीं रुका और दीवार तोड़ता रहा। उसे समझाने के लिए सुषमा का पति चन्नपाल आया तो जंगीरा राम ने चाकू से चन्नपाल की छाती पर वार कर दिया जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। शोर मचाने पर जंगीरा राम मौका से भाग गया। इस वारदात की शिकायत सुषमा ने पुलिस को दी। पुलिस ने केस दर्ज करके जंगीरा राम को गिरफ्तार कर लिया और चालान तैयार करके अदालत में पेश कर दिया। मामले में कुल 14 गवाह एग्जामिन करवाए गए। एडीजे डा. नंदिता कौशिक ने अपने 41 पेज के फैसले में सबूतों और गवाहों के आधार पर जंगीरा राम को हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद और 30000 रुपए जुमाने की सजा सुनाई।