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जींद में दो स्थानों से बिजली निगम की बिजली तारे चोरी, मामला दर्ज 

Electricity wires stolen from two places in Jind, case registered
 
JIND NEWS

जिले में अलग-अलग स्थानों पर चोरों ने बिजली निगम की तारों को चोरी कर लिया। संबंधित थाना पुलिस ने शिकायतों के आधार पर चोरी के मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिजली निगम अलेवा के एसडीओ ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि रात को चोरों ने एपी फीडर से बिजली तारों को चोरी कर लिया। वहीं बिजली निगम के एसडीओ ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गांव गोंसाईखेड़ा के निकट स्पेया बिजली लाइन थी। रात चोरों ने लाइन से बिजली तारो को चोरी कर लिया। संबंधित थाना पुलिस ने शिकायतों के आधार पर चेारी के मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

इधर किशोरी से अश्लिल हरकत करने पर दो नामजद

सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी के साथ अश्लिल हरकत करने के आरोप में पुलिस ने गांव के ही दो युवकों के खिलाफ बुधवार को मामला दर्ज किया है। एक गांव की महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि छह अप्रैल को गांव के ही दो युवकों ने उसकी बेटी का रास्ता रोककर अश्लिल हरकत की। जब उसने विरोध जताया तो आरोपियों ने उसको जान से मारने की धमकी दी। सदर थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, अशलिल हरकत व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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जींद में नशीली दवाईयों के साथ पकड़े गए युवक को 15 वर्ष कैद व 1.50 लाख रुपये जुर्माने की सजा

जींद। लुदाना गांव के नजदीक वर्ष 2019 में नशीली दवाईयों के साथ पकड़े गए पंजाब के संगरूर जिला के लहरा गया के वार्ड दस निवासी जगजीत को एडीजे नेहा नौरिया की अदालत ने 15 वर्ष कैद व 1.50 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। आरोपी को पुलिस ने 28 अप्रैल 2019 को पकड़ा था। 
पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस की टीम लुदाना गांव की तरफ गश्त पर गई हुई थी। इस दौरान टीम को सूचना मिली थी कि पंजाब के संगरूर जिला के लहरा गया के वार्ड दस निवासी जगजीत नशीली दवाईयों का कारोबार करता है। वह गोहाना की तरफ से नशीली प्रतिबंधित दवाईया लेकर जींद के रास्ते से पंजाब जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने लुदाना चौकी पर नाक ाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की तो एक कार में सवार होकर आए व्यक्ति की गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाईयां मिली। पुलिस ने आरोपी  पंजाब के संगरूर जिला के लहरा गया के वार्ड दस निवासी जगजीत के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। उसी समय से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को एडीजे नेहा नौरिया की अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपी जगजीत को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष कैद व 1.50 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।