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सिरसा में रेप करने वाले चाचा को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कैद, जानिए पूरा मामला 

सिरसा की फास्ट ट्रैक अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में एक युवक को 20 साल की कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
 
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Sirsa News: सिरसा की फास्ट ट्रैक अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में एक युवक को 20 साल की कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी युवक पीड़ित लड़की के रिश्ते में चाचा प्रतीत होता है।

महिला थाना सिरसा पुलिस ने 26 फरवरी, 2020 को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस को दिए अपने बयान में, सिटी पुलिस स्टेशन सिरसा क्षेत्र की निवासी 16 वर्षीय नाबालिग लड़की ने कहा था कि वह 21 फरवरी, 2020 को महाशिवरात्रि के दिन घर पर अकेली थी। दोपहर करीब 3 बजे, उनके 27 वर्षीय चाचा घनश्याम नशे में आ गए। इसके बाद चाचा ने उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि जब उसने शोर मचाने की कोशिश की तो उसके चाचा ने अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया और उसके साथ मारपीट की। चाचा ने उसे धमकी दी कि अगर उसने शोर मचाने की कोशिश की तो वह उसके छोटे भाई को मार देगा और इसके बारे में किसी को भी बताएगा।

उसने कई बार उसके साथ बलात्कार किया था।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसके चाचा ने पहले भी उसके साथ 4 बार बलात्कार किया था। शाम को जब उसके पिता घर आए तो उन्होंने उसे सारी बात बताई। इसके बाद उसकी मां उसे थाने ले आई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेज दिया है।

चिकित्सकीय रूप से बलात्कार की पुष्टि हुई थी। इसके बाद पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता का बयान दर्ज किया और आरोपी चाचा घनश्याम को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने घनश्याम को 20 साल की कैद और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर उसे एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।