हरियाणा में 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, सैनी सरकार ने दिया ये बड़ा तोहफा, अभी जानें पूरी डिटेल
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह मंत्रिमंडल ने प्रदेश सरकार के 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का तोहफा दिया है। इस बार मानसून में कम बारिश होने के कारण मंत्रिमंडल ने किसानों को सभी प्रकार की फसलों पर 2000 रुपये प्रति एकड़ बोनस देने की भी मंजूरी दी है।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद + मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि ग्रुप बी, सी, डी के 50000 रुपये से कम वेतन पा रहे पांच साल या इससे ज्यादा सर्विस वाले अस्थायी कर्मचारी रिटायरमेंट उम्र तक सर्विस में बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का यह ऐतिहासिक फैसला है।
एक साथ 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन के साथ हर साल जनवरी, जुलाई में डीए भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जो लाभ इन 1.20 लाख कर्मचारियों को दिया है, वही लाभ गेस्ट टीचर्स को भी दिए जाएंगे।
एनएचएम कर्मचारियों के लिए भी विचार कर रही सरकार : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह ठीक है कि केंद्रीय योजनाओं वाले कर्मचारी इस अधिनियम से बाहर हैं।
मगर एनएचएम के कर्मचारियों बारे भी विचार किया जा रहा है कि उनके लिए क्या किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि चूंकि गेस्ट टीचर्स को भी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने अधिनियम बनाकर जॉब सिक्योरिटी दी थी। मगर 08 अगस्त को मंजूर किए गए
अध्यादेश में जो अतिरिक्त लाभ कर्मचारियों को दिए गए हैं, वे अतिरिक्त लाभ गेस्ट टीचर्स को भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कर्मचारियों के हितों बारे लगातार कटिबद्ध है। मंत्रिमंडल का यह ऐतिहासिक फैसला इसी दिशा में अगला कदम है।
इन कर्मचारियों को इस अधिनियम से रखा गया है बाहर
1. केंद्र प्रायोजित योजनाओं में एंगेज किए कर्मचारी, चाहे केंद्र पूरा पैसा देता हो, चाहे आंशिक देता हो।
2. सरकारी संगठन में पार्ट टाइम आधार पर दी गई सेवा के बदले ऑनरेरियम प्राप्त। 4. नियुक्ति की तारीख पर 58 साल की उम्र पूरी कर ली हो।
3 - प्राधिकारी की तरफ से टर्मिनेट या रिमूव किए कर्मचारी
4 - ऑनरेरियम आधार पर एंगेज किए कर्मचारी।
5. इस अध्यादेश के आने से पहले सक्षम
6. ग्रुप बी, सी, डी के वे 50,000 रुपये प्रति महीना से ज्यादा वेतन लेने वाले अनुबंधित कर्मचारी ।
5 साल पर 5, 8 साल पर 10, 10 साल पर 15 फीसदी की बढ़ोतरी कर वेतनमान तय होगा
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, 'जिन्हें 5 साल और अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं, उन्हें मानदेय के अतिरिक्त समान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे लेवल से 5 प्रतिशत
अधिक मिलेगा। जिन्हें 8 साल और अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं, उन्हें मानदेय के अतिरिक्त समान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे लेवल से 10 प्रतिशत अधिक मिलेगा।
जिन कर्मचारियों को 10 साल और अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं, उन्हें मानदेय के अतिरिक्त समान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे लेवल से 15 प्रतिशत अधिक मिलेगा। इसके अलावा नोकरी सुरक्षित रखने की गारंटी और उन्हें अधिक सुविधाएं देने के लिए अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान दी गई है।