हरियाणा प्रदेश में चिराग योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया हुई पूर्ण, 12 को निकलेगा ड्रा
मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान (चिराग) स्कीम के तहत सहमति प्राप्त मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए शेड्यूल को अपडेट किया गया है। अब विद्यार्थी दाखिले को लेकर दस अप्रैल तक मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं। ज्यादा आवेदन आने पर 12 अप्रैल को ड्रॉ निकाला जाएगा। हरियाणा प्रदेश के जींद जिले की बात करें तो यहां 38 स्कूलों ने जरूरतमंद विद्यार्थियों को अपने यहां चिराग योजना के तहत दाखिला देने पर सहमति जताई है। जिले के 38 स्कूलों में से से अलेवा ब्लॉक के दो, जींद ब्लॉक के दस, जुलाना ब्लॉक के चार, नरवाना ब्लॉक के चार, पिल्लूखेड़ा ब्लॉक के पांच, सफीदों ब्लॉक के सात व उचाना ब्लॉक के छह स्कूल शामिल हैं। यह स्कीम चौथी से 12वीं कक्षा तक लागू होगी। इस स्कीम के तहत केवल यही छात्र पात्र होंगे, जिन्होंने गत शैक्षणिक वर्ष में अपनी शिक्षा सरकारी विद्यालयों से उत्तीर्ण की होगी। छात्र दाखिले के लिए केवल उसके वर्तमान खंड जिसमें वे पढ़ रहे हैं, उसी खंड के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में उपलब्ध सीटी पर दाखिले के लिए पात्र होंगे तथा व खंड में एक से अधिक विद्यालयों में भी दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी सहमत मानयता प्राप्त निजी विद्यालयों की कक्षानुषार घोषित सीटों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा। सभी सहमत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय कक्षानुसार सीटों की जानकारी अपने विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेंगे। विद्यालय 13 अप्रैल से 25 अप्रैल तक दाखिले की प्रक्रिया सम्पन्न करेंगे तथा लॉटरी ड्राॅ के बाद मुख्य सूची में सफल छात्रों द्वारा निर्धारित तिथि तक दाखिला नहीं लेने पर उनकी रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची के छात्रों के दाखिले 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक किए जाएंगे। इस दाखिला अवधि में जिला शिक्षा अधिकारी/ जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संबंधित विद्यालयों में विभागीय मनोनीत सदस्य नियुक्त करेंगे। इसके लिए वह विद्यालय के नजदीक शिक्षा अधिकारी/सरकारी विद्यालय के किसी प्राचार्य/ मुख्याध्यापक/पी.जी.टी/अध्यापक में से किसी एक को नियुक्त कर सकते हैं। फीस प्रतिपूर्ति राशि के लिए वहीं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय पात्र होंगे, जिन्होंने फार्म छह में अपने विद्यालय की फीस राशि पोर्टल पर दर्शाई होगी। विद्यालयों द्वारा दाखिल होने वाले छात्रों का डेटा एमआईएस पोर्टल पर दाखिले की तिथि से दो दिन के अंदर अंदर ही अपडेट किया जाना अनिवार्य होगा।
एक लाख 80 हजार रुपए से कम होनी चाहिए आमदनी
प्राइवेट मानाता प्राप्त विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जिन छात्रों के अभिभावकों की आय एक लाख 80 हजार रुपए एवं इससे कम होगी, उन्हीं छात्रों को दाखिले के लिए पात्र माना जाएगा तथा वह आय परिवार पहचान पत्र की वार्षिक सत्यापित आय से मान्य होगी। जिस मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय को छात्र द्वारा आवेदन पत्र दिया जाएगा, वह विद्यालय अभिभावक को रसीद अवश्य देगा। छात्र का पिछले सरकारी विद्यालय से स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट आवेदन तिथि की पश्चात लिया जाना अनिवार्य होगा। दाखिले के लिए बच्चे की फैमिली आईडी का होना अनिवार्य है।
दस अप्रैल तक कर सकते हैं इच्छुक विद्यार्थी दाखिले के लिए आवेदन
खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र हुड्डा ने बताया कि चिराग योजना के लिए विभाग ने शेड्यूल अपडेट किया है। इसके तहत इच्छुक विद्यार्थी निजी स्कूलों में दाखिले के लिए दस अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। अगर ज्यादा आवेदन आते हैं तो फिर ड्रॉ निकाला जाएगा। जिस ब्लॉक में विद्यार्थी पढ़ रहा है, उसी ब्लॉक के निजी स्कूल में दाखिले के लिए छात्र आवेदन कर सकता है।