Budget 2024:टैक्सपेयर्स और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत, हुई ये बड़ी घोषणाएं

Budjet 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ा दिया है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 50000 रुपये से बढ़ाकर 75000 रुपये सालाना कर दिया गया है। साथ ही, New Tax Regime के तहत टैक्स स्लैब में भी बदलाव किए गए हैं।
फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ी
बजट 2024 में बड़े ऐलानों के साथ ही एक और महत्वपूर्ण घोषणा सरकारी पेंशनर्स के लिए की गई है। वित्त मंत्री ने फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट की लिमिट को 15000 रुपये सालाना से बढ़ाकर 25000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। इसका मतलब है कि पेंशन पर होने वाली कमाई पर फैमिली पेंशन का लाभ लेने वाले पेंशनर्स 25000 रुपये तक के टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं।
सरकारी पेंशन और फैमिली पेंशन
सरकारी कर्मचारियों के रिटायर्ड होने के बाद उन्हें पेंशन के रूप में एक निश्चित राशि दी जाती है। फैमिली पेंशन वह पेंशन होती है जो सरकारी कर्मचारियों की नौकरी में मृत्यु होने के बाद उनके परिवार को दी जाती है।
सरकारी नियमों के अनुसार, मृतक कर्मचारी की विधवा या विधुर को फैमिली पेंशन तब तक दी जाती है जब तक उनकी दोबारा शादी नहीं हो जाती। अगर मृत कर्मचारी की कोई विधवा या विधुर नहीं है, तो यह पेंशन उनके 25 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को दी जाती है।
पेंशन के नियमों के अनुसार, पारिवारिक पेंशन सरकारी कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 30% होता है। लेकिन यह ₹3500 प्रति माह से कम नहीं हो सकता है। एक अविवाहित बेटे की फैमिली पेंशन 25 वर्ष की आयु तक, या उसकी शादी होने या कमाई शुरू होने तक दी जाती है।